योजनाओं में ढिलाई बरती तो राज किसान पोर्टल पर दिखेगा अफसरों का ब्यौरा
बारां किसानों को राज्य गवर्नमेंट की योजनाओं पूरा फायदा दिलाने के लिए कृषि विभाग ने नयी पहल की है. विभाग ने किसान अधिकार पत्र लागू करने और इसे राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी कर ली है. किसान अधिकार पत्र में कृषि विभाग के ऑफिसरों के काम की पूरी टाइम लाइन का ब्यौरा दिया जाएगा. साथ ही योजना में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और ऑफिसरों का ब्यौरा भी इस पर दिया जाएगा. फील्ड कर्मी और ऑफिसरों को तय समय पर सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. विभाग के स्तर पर ढिलाई होने पर किसान कृषि आयुक्तालय में कम्पलेन दर्ज करवा सकेंगे. इनकी सुनवाई कृषि निदेशालय के स्तर पर होगी. संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. किसान अधिकार पत्र में किसान योजनाओं से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी मिलेगी. कार्मिकों द्वारा जानकारी न दिए जाने पर किसान सहायक निदेशक कार्यालय में कम्पलेन कर सकेंगे. किसान 0141-2227011 नंबर पर कम्पलेन दर्ज करा सकेंगे. एक माह में जारी होगा खाद और कीटनाशक बिक्री लाइसेंस विभाग की ओर से खाद-बीज, कीटनाशक बिक्री लाइसेंस की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है. अब एक माह में आवेदक को लाइसेंस जारी होंगे. इसके साथ ही विक्रेता को किसान द्वारा खरीदे गए सामान का बिल नहीं दिए जाने पर 15 दिन में विभाग को कार्रवाई करनी होगी. अधिकार पत्र में कृषि/उद्यान विभाग की जल बचत, फार्मपोंड, सिंचाई पाइप लाइन, डिग्गी निर्माण, फव्वारा योजना के अनुसार आर्थिक सहायता की प्रक्रिया 102 दिन में पूरी करनी होगी. ^कृषि आयुक्तालय से किसान अधिकार पत्र जारी हो चुका है. विभाग की ओर से प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है. किसान अधिकार पत्र लागू होने से किसानों को समय पर विभागीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा. – अतिश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि, बारां कृषि यंत्र के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन के 85 दिन की अवधि में आर्थिक सहायता जारी किया जाएगा. आवेदन के 7 दिन में दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इसके बाद 8 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करनी होगी. 45 दिन में किसान को यंत्र खरीद कर रिपोर्ट करनी होगी. 15 दिन में पोस्ट वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद बजट होने पर 10 दिन में आर्थिक सहायता भुगतान करना होगा. इसी तरह विभाग को मिट्टी-पानी की जांच रिपोर्ट एक माह में किसान को देनी होगी. विभाग को बीज का वितरण भी कृषि कैलेंडर के मुताबिक बुवाई कार्यक्रम से पहले करना होगा. फसल सुरक्षा योजना के आर्थिक सहायता की प्रक्रिया 42 दिन में पूरी होगी.