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नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाने के अपने फैसले में पीठ ने कहा…

नई दिल्ली: सुप्रीम न्यायालय ने 2023 के कानून के अनुसार दो चुनाव आयुक्तों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति को रोकने से इनकार कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से बाहर रखा गया था अदालत ने मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है

नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाने के अपने निर्णय में पीठ ने कहा, “आम तौर पर और आम तौर पर, हम अंतरिम आदेश के माध्यम से किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं” अदालत ने 2023 कानून के अनुसार दो ईसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को एक अलग आवेदन दाखिल करने की राय दी, जिन्होंने ईसी के चयन के लिए बैठक को स्थगित करने पर प्रकाश डाला था

पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का चयन पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने किया था ज्ञानेश कुमार फरवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए, जबकि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू ने 31 जनवरी, 2024 तक उत्तराखंड गवर्नमेंट के पूर्व मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया

14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग (ईसी) में रिक्तियां पैदा हुईं चुनाव आयोग की देखरेख मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करते हैं

लोकसभा के साथ-साथ चार राज्यों की विधानसभाओं के लिए 2024 के आम चुनावों की तारीखों की घोषणा कल दोपहर 3 बजे की जाएगी वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है, जिससे उस तिथि से पहले एक नए सदन का गठन जरूरी हो गया है पिछले उदाहरण में, लोकसभा चुनाव 10 मार्च को घोषित किए गए थे और 11 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले सात चरणों में आयोजित किए गए थे, और वोटों की गिनती 23 मई को होगी

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