देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगा मतदान
देश में 2024 लोकसभा चुनाव का मौसम जोरों पर है। हर सियासी पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार जोर-शोर से प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही, भाजपा और कांग्रेस पार्टी जैसे प्रमुख सियासी दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र की घोषणा कर दी है. अब आनें वाले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का मूड देखने लायक होगा।
यदि NOTA को सर्वाधिक वोट मिले तो रिज़ल्ट क्या होगा?
देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है. ऐसे में यदि किसी संसदीय सीट पर वोटों की गिनती के बाद नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, और विकल्प के लिए मतदाता अधिक वोट करता है यानी नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो रिज़ल्ट क्या होगा? आइए इस समाचार में आपको बताते हैं कि ऐसे में चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं।
नोटा का बटन दबाने से किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं पड़ेगा
आगे बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करने के बाद यानी अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट नहीं डालना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस मतदाता के लिए ‘कोई नहीं’ विकल्प भी मौजूद होता है। | जिसके लिए एक ‘नोटा’ बटन होगा। इस नोटा बटन को दबाने से किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं पड़ेगा.
जानिए इस संबंध में चुनाव आयोग के क्या नियम हैं
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यदि किसी स्थिति में चुनाव में नोटा – ‘कोई नहीं’ वोटों की संख्या अन्य उम्मीदवारों के वोटों से अधिक है, तो नियम 64 के प्रावधानों के अनुसार, जिस उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों के बीच अधिक वोट मिले हैं. | उन्हें निर्वाचित घोषित किया जायेगा। दरअसल, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीनों में नोटा बटन भी लगाया है।
मतदाताओं की गोपनीयता भंग नहीं की जायेगी
नोटा का बटन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बाद सबसे अंत में रखा जाता है. यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करने और अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट नहीं देना चाहता है, तो उसके पास उपरोक्त में से ‘कोई नहीं’ या ‘नोटा’ बटन का विकल्प होगा. इस बटन का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नहीं होगी.
सुरक्षा जमा की वापसी का उद्देश्य
चुनाव में मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीन के बटन पर हिंदी में नोटा लिखा होता है और गिनती के समय नोटा में दर्ज वोट भी अलग से प्रदर्शित होंगे. सुरक्षा जमा की वापसी के प्रयोजन के लिए, नोटा विकल्प के खिलाफ डाले गए वोटों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वैध वोटों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा.
मॉक पोल की प्रक्रिया डेढ़ घंटे पहले सुबह 5.30 बजे प्रारम्भ होगी
मॉक पोलिंग की प्रक्रिया मतदान प्रारम्भ होने से डेढ़ घंटे पहले सुबह 5.30 बजे प्रारम्भ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी अथवा उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में होगी. यदि कोई प्रत्याशी या उसका एजेंट सुबह साढ़े पांच बजे मतदान केंद्र पर नहीं आता है तो उसे 15 मिनट तक प्रतीक्षा कराया जाएगा.
न्यूनतम 50 वोटों के साथ मॉक पोल का प्रावधान
इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। न्यूनतम 50 वोटों से मॉक पोल कराने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉक पोल प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को वीवीपैट डिब्बे में रखा जाएगा. नियंत्रण इकाई को पीठासीन अधिकारी की मेज पर या मतदान अधिकारी की मेज पर रखा जाना चाहिए.