पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
पीएम मोदी डिग्री टकराव मुद्दे में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। दरअसल, शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दाखिल मानहानि मुद्दे पर रोक लगाने के अरविंद केजरीवाल के निवेदन को खारिज कर दिया था।
यहां चर्चा कर दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के विरुद्ध मानहानि मुकदमा किया था। आरटीआई एक्ट के अनुसार प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर मांगी गयी सूचना मौजूद कराने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर गुजरात उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का काम किया था। इसके बाद कथित तौर पर दोनों नेताओं के द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी पर कुछ टिप्पणियां की गयी थी।
मामले में अबतक का घटनाक्रम
-इससे पहले गुजरात की मेट्रोपोलिटन न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अपने कथित अपमानजक बयानों को लेकर तलब किया था। मुद्दे की सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
-‘आप’ के दोनों नेताओं ने समन को सेशंस न्यायालय में चुनौती दी थी।
-सेशंस न्यायालय ने 7 अगस्त को अंतरिम रोक लगाने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वे उच्च न्यायालय गए थे। सेशन न्यायालय में पुनर्विचार याचिका पर अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी।
-सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के 11 अगस्त के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी जिसपर आज सुनवाई हुई।