Kejriwal Diet: जेल में बंद केजरीवाल की डाइट को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई
Arvind Kejriwal Diet Plan: कारावास में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर आज निर्णय आएगा। शुगर से पीड़ित अरविंद केजरीवाल ने अपने चिकित्सक से प्रत्येक दिन राय की इजाजत मांगी है, जिस पर आज राऊज एवेन्यू न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा। दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले के मुद्दे में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को अरैस्ट किया था और वो अभी दिहाड़ कारावास में बंद हैं।
क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत?
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए दाखिल जनहित याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। कारावास में खतरे की संभावना को देखते हुए जमानत की मांग की गई है। लॉ स्टूडेंट अभिषेक चौधरी ने We the people of India के नाम से ये याचिका दाखिल की है। याचिका में टिल्लू ताजपुरिया और अतीक अहमद की कारावास में हुई मर्डर की घटनाओं का हवाला देते हुए केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर संभावना जाहिर की गई है। याचिका में बोला है कि दिल्ली की जेलों में बुनियादी/ मेडिकल सुविधाओं के अभाव में कैदियो के दम तोड़ने की कई घटनाएं हो चुकी है। याचिका में केजरीवाल को उनके कार्यकाल तक सभी मामलों में अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है।
हाई न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय के समन के विरुद्ध वाली याचिका पर भी सुनवाई
इसके अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मुद्दे की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने अरैस्ट किया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी, पूछताछ और जमानत के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की कानूनी वैधता को भी चुनौती दी है। याचिका न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें 21 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बोला गया था. उच्च न्यायालय की पीठ ने 20 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय से मुद्दे के संबंध में अपना उत्तर दाखिल करने को बोला था। प्रवर्तन निदेशालय ने इल्जाम लगाया है कि आरोपी आबकारी नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप आप को घूस के बदले में उन्हें अनुचित फायदा हुआ। याचिका में केजरीवाल ने कई मामले उठाए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई सियासी दल धन शोधन रोधी कानून के अनुसार आता है।
ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले के मुद्दे में को अरैस्ट किया था। इसके बाद न्यायालय ने 28 मार्च और फिर 1 अप्रैल तक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था। 1 अप्रैल को फिर जब केजरीवाल को न्यायालय में पेश किया गया तो उन्हें 15 दिन के लिए कारावास भेज दिया गया।