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Loksabha Elections 2024 : जानें बिना मतदाता पहचान पत्र के कैसे डालें वोट…

लोकसभा चुनाव 2024 की आरंभ हिंदुस्तान में हो चुकी है. राष्ट्र आम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस बार भारतीय नागरिक 18वीं लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनने के लिए मतदान करेंगे जिसके लिए वो बहुत उत्सुक है. इन लोकसभा चुनावों का आयोजन सात चरणों में किया जाना है. इसके लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और मतगणना चार जून को होगी.

इन चुनावों में मतदान करने के लिए मतदाता आईडी प्रूफ होना जरूरी है, जो कि वोट डालने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स है. हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी आदमी तब भी मतदान कर सकता है, भले ही उसके पास अपने मतदाता आईडी प्रूफ की भौतिक प्रति न हो. हालाँकि, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनका नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में सूचीबद्ध है. मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जोड़ें और बिना मतदाता आईडी प्रूफ के वोट कैसे डालें, इसके बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है.

चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नाम ऐसे जोड़ें

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानें

नामांकन करने से पहले, मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने की जांच करें.

हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए

– मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साल की पहली जनवरी तक उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए

– किसी भी कानून के अनुसार अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए

ये हैं जरुरी दस्तावेज

मतदाता पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरुरत होती है.

– पासपोर्ट आकार का कलर फोटो

उम्र प्रमाण पत्र

– पते का प्रमाण (आधार, बैंक पासबुक, एपीएल/बीपीएल कार्ड, प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा जारी पत्र).

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
सामान्य मतदाता को औनलाइन फॉर्म 6 भरना होता है. वहीं जो विदेशी मतदाता हैं उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 6ए भरना होता है. इसके जरिए मतदाता सूची में नाम शामिल करवाया जा सकता है. इसके लिए नाम, जन्म तिथि पता जैसे विवरण को देना होता है. इसके लिए जरुरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते है.

नामांकन स्थिति जांचें
रजिस्टर मतदाताओं को भी अपने नामांकन की स्थिति की जांच करनी चाहिए. यह देखने के लिए कि क्या आप मतदान करने के लिए दर्ज़ हैं, चुनावी खोज वेबसाइट पर जाएँ. यदि आपका नाम सूची में आता है, तो आप मतदान करने के पात्र हैं. ऐसा नहीं होने पर आपको मतदान करने के लिए पंजीकरण कराना होगा.

कर सकते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
आप ऑफलाइन भी नामांकन कर सकते हैं. फॉर्म 6 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण ऑफिसरों और बूथ स्तर के ऑफिसरों के कार्यालयों में नि:शुल्क मौजूद है. संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन, संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक के समक्ष पर्सनल रूप से दाखिल किया जा सकता है. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित डाक द्वारा भेजा गया, या आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी को सौंपा गया.

बिना मतदाता आईडी प्रूफ के मतदान कैसे करें
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना मतदाता आईडी प्रूफ के भी चुनाव में मतदान किया जा सकता है. चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, किसी को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम ईसीआई मतदाता सूची में जोड़ा गया है, जो उन्हें मतदाता के रूप में दर्ज़ करता है.

किसी भी मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरकर अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास जमा करना होगा. एक बार जब उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता है, तो वे वोट देने के पात्र हो जाते हैं. वो आदमी भी मतदान कर सकता है जिसके पास फिजिकल मतदाता आईडी प्रूफ न हो.

वैकल्पिक आईडी प्रमाण/दस्तावेज़:

किसी भी रजिस्टर्ड मतदाता के पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो वो वैकल्पिक आईडी प्रमाण या दस्तावेजों की सहायता से भी मतदान कर सकता है. ऐसे दस्तावेजों की सूची यहां दी गई है जिसका इस्तेमाल कोई वोट डालने के लिए कर सकता है.

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, जिसमें फोटो शामिल हो
  • सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पेंशन दस्तावेज़
  • राज्य, केंद्र गवर्नमेंट या पीएसयू द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड, जिसमें मनरेगा नौकरी कार्ड भी शामिल है
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

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