शहरी क्षेत्र में अपना आशियाना बनाने वालों के लिए मोहन सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा
CM Mohan Yadav Big Gift: अगर आप मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं, और आप स्वयं का घर बनाने का सपना देख रहे है, तो आपके लिए एक अच्छी समाचार है। दरअसल शहरी क्षेत्र में अपना आशियाना बनाने वालों के लिए मोहन गवर्नमेंट ने बड़ा तोहफा दिया है।अब आपका घर समय से पहले तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इस भाग-दौड़ से छुटकारा मिल गया है। एमपी की मोहन गवर्नमेंट ने इन नियम में परिवर्तन कर दिया है।
सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
आम आदमी को अब नगर निगम, नगर पालिका और आर्किटेक्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने घर बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 2000 वर्गफीट तक मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। प्लॉट का मालिक यदि नगर निगम या नगर पालिका में शुल्क जमा कर तय हुए मापदंड के हिसाब के भवन बनाएंगे तो निगम से अनुमति नहीं लेगी होगी। शुल्क जमा करते ही परमिशन जारी हो जाएगी।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब प्रदेश में 1000 वर्ग फीट मकान के लिए परमिशन लेने की जरुरत नहीं है। बता दें कि यह सुविधा होने से भोपाल जैसे शहर में बिल्डिंग परमिशन शाखा का 90% काम समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बोला कि मोहन यादव गवर्नमेंट के इस निर्णय से मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब शुल्क, नक्शा, जमा करते ही परमिशन मिल जाएगी।
अवैध कॉलोनी काटने वालों पर एनएसए
गौरतलब है कि पिछली गवर्नमेंट में कई गैरकानूनी कॉलोनियों को गवर्नमेंट ने वैध करने की घोषणा की थी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा नए सिरे से इसे निराकरण करने की तैयारी कर रही है। इन कॉलोनियों को वैध करने के बजाय नया कानून लाकर गैरकानूनी कॉलोनी काटने वालों पर रासुका (NSA) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।