OTC Drug Policy: क्या किराने की दुकान पर भी मिलेगी खांसी-जुकाम की दवा…
Over The Counter Drug Policy: क्या हिंदुस्तान में भी खांसी-जुकाम और बुखार (Fever) की दवा जनरल स्टोर पर मिलनी चाहिए जैसा कि अन्य कई राष्ट्रों में होता है? सूत्रों से ऐसा पता चला है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ बनाई गई एक कमेटी पर इस पर विचार कर रही है। ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ड्रग पॉलिसी में इस पर चर्चा की जा रही है। ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है जिससे के गांव-देहात में खांसी-जुकाम और बुखार की दवा लोगों तक सरलता से पहुंच सके। इसके लिए चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्शन ना लेना पड़े।
बिना प्रिस्क्रिप्शन के किन राष्ट्रों में मिलती है OTC दवा?
TOI में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका जैसे कई राष्ट्र जनरल स्टोर्स में भी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सर्दी-जुकाम और बुखार जैसी दवाओं की बिक्री की अनुमति देते हैं। सूत्रों के अनुसार, हिंदुस्तान की ओवर द काउंटर ड्रग पॉलिसी को देख रहे कुछ एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया कि गांवों में रहने वाली जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहिए। हालांकि, अभी तक इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
क्या होती हैं OTC ड्रग?
गौरतलब है कि ओवर द काउंटर में वो दवाएं आती हैं जिन्हें चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेचा जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्रों में उनके वर्गीकरण और इस्तेमाल को लेकर साफ गाइडलाइंस हैं।
क्या जनरल स्टोर पर मिलेगी दवा?
जान लें कि इसी वर्ष फरवरी में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अतुल गोयल ने हिंदुस्तान की ओटीसी ड्रग पॉलिसी तैयार करने के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने हाल ही में बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा सकने वाली दवाओं की पहली लिस्ट सौंपी है, जिसके बाद सोमवार को चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी।
भारत में क्या है नियम?
जानकारी के मुताबिक, हिंदुस्तान में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं का नियम है लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जाने वाली दवाओं के लिए कोई गाइडलाइन या लिस्ट नहीं है। एक दवा को तब तक ओटीसी माना जाता है जब तक कि उसे खास तौर पर सिर्फ़ प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा के रूप में नहीं कहा जाता है। यह पहली बार है कि जब ओटीसी के लिए इस तरह सोचा जा रहा है।