पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन 598 ने की कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कल्याण निधि योजना की शुरुआत
चंडीगढ़. पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन 598 के प्रधान गोल्डी ने जानकारी देते हुए कहा कि पीजीआई के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कल्याण निधि योजना की आरंभ की गई है, जो भी अनुबंध कर्मचारी इस योजना का सदस्य होगा उसको कर्मचारी कल्याण निधि योजना के नियम और निर्देशानुसार फायदा प्रदान किए जाएंगे.
यूनियन के कैशियर किशन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा की नयी ओपीडी में अब्दुल नामक अनुबंध कर्मचारी की पिछले महीने 21 अप्रैल को मौत हो गई थी. न्यू ओपीडी के कर्मचारियों से कर्मचारी निधि योजना के लिए प्राप्त निधि को यूनियन के प्रधान गोल्डी, महासचिव प्रभात सिंह कैशियर किशन कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान राजेश कुमार और गुड्डी देवी ने अनुबंध कर्मचारी के घर जाकर अब्दुल की पत्नी को 31000 हजार रुपए का चेक प्रदान किया .
यूनियन के महासचिव प्रभात सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश किसी अनुबंध कर्मचारी के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना होती है तो यूनियन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कल्याण निधि योजना से आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान की जाएगी. कर्मचारी कल्याण निधि योजना को पारदर्शी ढंग से चलाने के लिए यूनियन का बैंक खाता खुलवाया गया है. कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कल्याण निधि योजना से कई प्रकार की सुविधाएं और आर्थिक सहायता कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी.
अनुबंध कर्मचारियों के द्वारा जमा करवाई गई निधि से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के कल्याण की योजनाओं का भुगतान किया जाएगा. बेटी को शगुन योजना के अनुसार अनुबंध कर्मचारी की लड़कियों की विवाह में आर्थिक रूप से सहायता के साथ उपहार स्वरूप महत्वपूर्ण सामान प्रदान किया जाएगा.
गंभीर रोग अथवा गंभीर हादसा के कारण यदि कोई कर्मचारी 15 दिन से अधिक अवकाश पर रहता है तो भी यूनियन द्वारा कर्मचारी भलाई फायदा योजना के अनुसार एकमुश्त कर्मचारी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. अनुबंध कर्मचारी 10 वर्ष तक कर्मचारी कल्याण निधि योजना का स्थाई सदस्य रहता है तो सेवा निवृत्ति पर कर्मचारियों को उसके द्वारा जमा करवाया गया निधि का सारा पैसा उपहार राशि सहित लौटाया जाएगा.