‘इस’ मामले में सपा नेता आजम खान को हुई 7 साल की सजा
रामपुर: रामपुर जिले की एक विशेष न्यायालय ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मुद्दे में सोमवार को पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को सात साल तथा तीन अन्य दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनायी. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने सोमवार को कहा कि रामपुर की सांसद-विधायक न्यायालय (एमपी-एमएलए कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने जिले के गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुद्दे में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को गुनेहगार करार दिया था जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया.
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे में सजा के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की गयी थी और न्यायालय ने आज दोषियों को सजा सुनाई. तिवारी ने कहा कि भिन्न-भिन्न धाराओं में आजम खान को कुल सात साल के जेल की सजा सुनायी गयी तथा उनपर आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. उनके मुताबिक न्यायालय ने बाकी तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल के जेल की सजा सुनायी तथा उनपर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
उन्होंने कहा कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मुद्दे में समाजवादी गवर्नमेंट के समय 2016 में जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के अनुसार मुद्दा दर्ज किया गया था. प्रदेश में हुए सत्ता बदलाव के बाद 2019 में रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में यह मुद्दा दर्ज किया गया था.
इस मुद्दे में न्यायालय ने शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन सहित कुल चार आरोपियों को भादंसं की धाराओं 447 427 504 506 के भीतर गुनेहगार करार दिया तथा धाराओं 395 और 412 में गुनाह मुक्त कर दिया था. न्यायालय ने अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया था. इन तीन आरोपियों– जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान पर क्राइम साबित नहीं हुआ. आजम खान एक अन्य आपराधिक मुद्दे में सीतापुर कारावास में सजा काट रहे हैं. शनिवार को आजम खान को सीतापुर कारावास से रामपुर न्यायालय में लाया गया था, जहां वह कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में हाजिर रहे.