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Supreme Court ने वीवीपीएटी से जुड़ी सभी याचिकाओं को किया ख़ारिज

उच्चतम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से डाले गये वोट का ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपीएटी) के साथ पूर्ण सत्यापन कराने का निवेदन करने वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मुद्दे में सहमति वाले दो निर्णय सुनाये.
न्यायमूर्ति खन्ना ने निर्णय सुनाते हुए बोला कि न्यायालय ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया पुन: अपनाने का निवेदन करने वाली याचिका भी शामिल है.

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