Supreme Court चुनावी बॉण्ड मामले में निर्वाचन आयोग की अर्जी पर आज करेगा सुनवाई
उच्चतम कोर्ट शुक्रवार को निर्वाचन आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें चुनावी बॉण्ड मुद्दे में उसके 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का निवेदन किया गया है।
निर्वाचन आयोग ने बोला कि आदेश में बोला गया था कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में उसके द्वारा शीर्ष न्यायालय को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रतियां निर्वाचन आयोग के कार्यालय में रखी जाएंगी।
निर्वाचन आयोग ने बोला कि उसने दस्तावेजों की कोई प्रति नहीं रखी है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए एक समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर करने को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) द्वारा दाखिल एक अलग याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई होनी थी।
हालांकि, यह मुद्दा शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर शुक्रवार की कार्य सूची में नहीं दिखाया गया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 मार्च को एनजीओ का अगुवाई कर रहे वकील प्रशांत भूषण से बोला था कि चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर करने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।
चुनावी बॉण्ड मुद्दे में, शीर्ष न्यायालय ने 11 मार्च को एसबीआई (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉण्ड के विवरण का खुलासा करे।
निर्वाचन आयोग ने नई अर्जी में बोला है कि शीर्ष न्यायालय ने 11 मार्च के अपने आदेश में बोला था कि ‘‘इस न्यायालय के समक्ष निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल विवरण की प्रतियां निर्वाचन आयोग के कार्यालय में रखी जाएंगी।’’
अर्जी में बोला गया, ‘‘न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में और उपरोक्त विवरण/डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, निर्वाचन आयोग ने उसकी कोई भी प्रति अपने पास रखे बिना प्राप्त दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे/पेटियों में कोर्ट को भेज दिया।’’
अर्जी में बोला गया, ‘‘मामले में इस न्यायालय के समक्ष निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों की कोई भी प्रति उसके पास कभी नहीं रखी गई थी।