बस से सफर करने वालों के लिए ये खास महत्वपूर्ण जानकारी
परिवहन निगम की ओर से सर्दियों में दी जा रही विशेष छूट 31 मार्च को खत्म हो गई. एक अप्रैल से एसी बस का किराया 10 फीसदी बढ़ जाएगा. बसों के किराए में पहली बार 16 दिसंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक विशेष छूट दी गई थी. इसमें एसी बसों का किराया 10 फीसदी घटाया गया था. होली पर यात्रियों को राहत देने के लिए इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई थी.
बढ़ जाएगा टोल टैक्स
राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अप्रैल 2024 से यात्रा महंगा होने वाला है. अब टोल प्लाजा से गुजरने पर पहले के मुकाबले अधिक टोल टैक्स देना होगा. प्लाजा पर बढ़ी रेट से टैक्स वसूली की जाएगी. प्रदेश में 2.6 प्रतिशत टोल टैक्स में वृद्धि की गई है. अधिकांश टोल प्लाजा पर पांच से 20 रुपये की वृद्धि हुई है.
ईपीएफओ से राहत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े नियम भी एक अप्रैल 2024 से बदलने वाले हैं. इससे इपीएफओ ग्राहकों को काफी राहत मिलने वाली है. एक अप्रैल के बाद यदि आप जॉब बदल रहे हैं तो आपको मैनुअल ढंग से अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए एकाउंट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी.
अब अपने आप ही पुराने पीएफ का बैलेंस नए एकाउंट के साथ जुड़ जाएगा. अभी यूएएन नंबर होने के बावजूद पीएफ खाते का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ग्राहक को अलग से निवेदन करना पड़ता था.
नई टैक्स रिजीम लागू
अगर आप अब तक पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से आयकर भरते आए हैं, तो आपको ध्यान रहे कि अब नयी टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है. ऐसे में आपको हर वर्ष एक अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वह अपने आप नयी टैक्स रिजीम में बदल जाएगा.
नेशनल पेमेंट सिस्टम में बदलाव
नए वित्तीय साल में नेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़े नियमों में परिवर्तन हो जाएगा. एक अप्रैल से एनपीएस के खाते में लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन महत्वपूर्ण होगा.
क्रेडिट कार्ड में नहीं जारी होंगे रिवार्ड प्वाइंट
एक अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में काफी परिवर्तन हो जाएगा. एसबीआई में क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर अब रिवार्ड प्वाइंट नहीं जारी किए जाएंगे. कई अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर भी यह नियम 15 अप्रैल 2024 से लागू हो सकता है.
बकाया संपत्ति कर पर नहीं मिलेगी ब्याज की छूट
नगर निगम के बकाया संपत्ति कर में एक अप्रैल से छूट नहीं मिलेगी. नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के अनुसार बकाया नहीं जमा करने वालों को एक अप्रैल से 12 फीसदी वार्षिक की रेट से साधारण ब्याज भी देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए वित्तीय साल 2023-24 में दिसंबर तक के लिए यह छूट दी गई थी.
मांग को देखते हुए यह अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई थी, लेकिन अब एक अप्रैल से यह छूट नहीं दी जाएगी. निगम प्रशासन के अनुसार वर्तमान वित्तीय साल 2023-24 में संपत्ति कर से 37 करोड़ रुपये से अधिक की रकम नगर निगम को मिल चुकी हैं, जो पिछले वित्तीय साल से करीब 11 करोड़ रुपये अधिक है. पिछले वर्ष 27 करोड़ रुपये मिले थे.