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भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने के लिए शस्त्र लाइसेंसधारकों को नजदीकी पुलिस थानों में जमा कराने होंगे शस्त्र

हनुमानगढ़. निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने, शांति एवं कानून प्रबंध बनाए रखने के लिए शस्त्र लाइसेंसधारकों को शस्त्र संबंधित पुलिस पुलिस स्टेशन में जमा होंगे. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कानाराम द्वारा सभी लाइसेंसधारकों को तुरन्त शस्त्रों को जमा कराने के निर्देश दिए गए है.

उन्होंने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (ख) के अनुसार प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी है.
इनमें, जिले में निवासरत सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो कोर्ट के आदेश से जमानत पर रिहा है, आपराधिक प्रवृति में लिप्त रहे है, जिनके खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही हुई हो, समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो चुनाव के दौरान कानून प्रबंध प्रभावित कर सकते है, साम्प्रदायिक या कानून प्रबंध की दृष्टि से संवेदनशील पर रहते है, पूर्व में कभी भी पाबंद हुए है, जिनके द्वारा चुनाव में कोई अशांति फैलाई जा सकती है उनको आदेश दिए है कि वो अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को शीघ्र पुलिस पुलिस स्टेशन में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें.
इन पर लागू नहीं होंगे आदेश:
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, चुनाव कार्य में तैनात कार्मिक, अर्द्धसैनिक बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, होम गार्ड, नेशनल राईफल एसोसिएशन के सदस्य, राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारी, जो कानून प्रबंध में कर्तव्य निर्वाह कर रहे है, उन पर लागू नहीं होगा. साथ ही, जिले में स्थित धार्मिक मंदिरों, बैंकों, जीवन बीमा निगम, संस्थाओं एवं कारखानों एवं उद्योगों की सुरक्षा के लिए जारी लाईसेंसधारियों, नेशनल राइफल शूटिंग संस्थान के सदस्य खिलाड़ियों पर भी यह प्रतिबंध नहीं है.
आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई:
आदेशों की अवहेलना पर शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के खिलाफ आयुध अधिनियम, नियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई होगी. इसमें छूट चाहने वालों के प्रकरणों का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक के जरिए स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा जाएगा, जिनका निस्तारण कमेटी द्वारा नियमानुसार होगा.

 

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