महेंद्र सिंह धोनी के साथ 15 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, लिया नया मोड़
रांची। टीम इण्डिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ फर्जीवाड़ा मुद्दे में रांची सिविल न्यायालय से बुधवार 20 मार्च को एक अहम निर्णय आया है। मुद्दा महेंद्र सिंह धोनी के साथी रहे पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर, सौम्या दास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रा लि पर लगे फर्जीवाड़ा के इल्जाम से जुड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी की ओर से 15 करोड़ की फर्जीवाड़ा से संबंधित मुकदमा रांची सिविल न्यायालय में दर्ज करायी गई है।
धोनी के अधिवक्ता दयानंद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 20 मार्च को रांची सिविल न्यायालय में इस मुद्दे की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मुद्दे को प्रथम दृष्टया इस मुद्दे को ठीक माना। जिसके बाद मुद्दे में न्यायालय की ओर से मिहिर दिवाकर, सौम्या दास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रा के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश जारी किया गया। रांची सिविल न्यायालय में सक्षम न्यायालय, रांची जेएम 24 राजकुमार पांडेय की न्यायालय में इस मुद्दे की सुनवाई हुई। महेंद्र सिंह धोनी की ओर से अधिवक्ता दयानंद सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा।
टीम इण्डिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से पूर्व में उनके बिजनेस पार्टनर रहे मिहिर दिवाकर के विरुद्ध रांची सिविल न्यायालय में अपराधी मुकदमा फाइल किया गया है। धोनी की ओर से बोला गया है कि मिहिर दिवाकर ने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है। साथ ही 2021 में एग्रीमेंट खारिज करने के बाद भी धोनी के नाम का इस्तेमाल मिहिर दिवाकर की कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से किया गया।
धोनी के अधिवक्ता दयानंद सिंह ने कहा कि इस कंपनी की ओर से राष्ट्र के अंदर और बाहर कई एकेडमी खोले गए हैं, लेकिन शर्तों के अनुसार, धोनी को प्रॉफिट शेयर नहीं किया गया। इस पूरे एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन से धोनी को करीब 15 करोड़ रुपए का हानि हुआ है।
धोनी के अधिवक्ता ने पूर्व में भी मिहिर दिवाकर की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उनके पक्ष का भी खंडन किया। आपको बता दें कि दूसरे पक्ष मिहिर दिवाकर की ओर से भी बीते 1 फरवरी को कानपुर न्यायालय में महेंद्र सिंह धोनी के विरुद्ध मुकदमा फाइल किया गया है।