ट्रैक्टर ट्राली से आए दिन हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार दिए ये निर्देश
प्रयागराज। ट्रैक्टर ट्राली से आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय गंभीर और कठोर नजर आया। उच्च न्यायालय ने बोला कि ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल सिर्फ़ कृषि कार्य में हो। न्यायालय ने बोला कि ईंट, बालू आदि ढोने पर रोक तुरंत रोक लगनी चाहिए। न्यायालय ने राज्य गवर्नमेंट को ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल सिर्फ़ कृषि कार्य के लिए करने का कानून बनाने को बोला है।
दरअसल, फिरोजाबाद के अरांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से हादसा में मृत्यु के आरोपी संजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया। साथ ही आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। न्यायालय ने बोला कि अक्सर यह देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टरों का मुख्य कार्य कृषि है और जिससे खेतों की जोताई, बुआई, कटाई और अन्य कृषि कार्य के लिए फसल एवं बीज की ढुलाई का काम होता है। लेकिन अनधिकृत रूप से उस ट्रैक्टर ट्राली से ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी आदि की ढुलाई की जाती है। ट्रैक्टर ट्राली को मुख्य मार्ग और बाजारों के बीचों बीच ले जाया जाता है। ट्रैक्टर की ट्राली काफी बड़ी होती है, जिससे बाजारों में आवागमन में काफी कठिनाई होती है। इससे अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोगों की मृत्यु हो जाती है।
अनाधिकृत ट्रैक्टर ट्रालियों पर रोक लगाए
कोर्ट ने बोला कि ट्रैक्टर की ट्राली की बनावट इस प्रकार होती है कि उसे खेत में ही चलाया जा सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर आगे से बहुत छोटा और उसके पीछे लगी ट्राली उससे चार गुना बड़ी होती है। उसमें न तो लाइट लगी होती है और न ही इंडीकेटर होता है। रात में पीछे से दिखाई न देने के कारण अक्सर इससे दुर्घटनाएं होती हैं, और जानें चली जाती हैं। अधिकांश ऐसे लोग भी ट्रैक्टर ट्राली चलाते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। न्यायालय ने बोला कि दर्ज़ ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाना केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम 1998 का उल्लघंन है। समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा भी यह कहा जाता है कि ट्रैक्टर ट्राली को अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों पर न चलाया जाए। ऐसे में परिवहन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के अनाधिकृत ट्रैक्टर ट्रालियों पर रोक लगाए, ताकि ट्रैक्टर-ट्राली से होने वाली हादसा और मौत को बचाया जा सके। साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल अनाज ढोने के लिए न करें, बल्कि अन्य माल ढोने वाले वाहनों के प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित करें। न्यायालय ने बोला आवश्यकता पड़ने पर इस पर कानून भी बनाना पड़े तो इस दिशा में भी विचार करे।