उत्तर प्रदेश

प्राइवेट कार मालिकों को पुलिस लाइन में वाहन जमा करने का मिला नोटिस

लोकसभा चुनाव में इनोवा, अर्टिगा और लग्जरी गाड़ियों को भी लिया जाएगा. गाड़ी स्वामियों को भेजे नोटिस यह बयां कर रहे हैं. अब तक चुनावों में कामर्शियल वाहनों का अधिग्रहण किया जाता था, लेकिन निजी अब फाइव सीटर प्राइवेट कार के मालिकों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है. लोग इतने परेशान हैं कि आयोग की वेबसाइट खोलकर अधिग्रहण की दिशा-निर्देश पढ़ रहे हैं. आरटीओ कार्यालय की ढिलाई से शहर के सैकड़ों प्राइवेट गाड़ी मालिकों को भी अधिग्रहण का नोटिस भेज दिया गया है.

अधिकारियों का बोलना है कि चुनाव संपन्न कराने के लिए अब तक कामर्शियल बोलेरो का अधिग्रहण किया जा रहा था. लेकिन, अब आवश्यकता को देखते हुए प्राइवेट वाहनों का भी अधिग्रहण किया जा सकता है. एआरटीओ आलोक अग्रवाल ने कहा कि प्राइवेट कार मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं. वाहनों का अधिग्रहण आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा. यह नोटिस जिले के अनेक प्राइवेट कार मालिकों को भेजा गया है और उनसे चुनाव ड्यूटी के लिए उनकी गाड़ी, पुलिस लाइन में जमा करने को बोला गया है. चार हजार से अधिक छोटे वाहनों की चुनाव में आवश्यकता बतायी गई है. इनमें से कुछ गाड़ी प्राइवेट हैं. जिसमें लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

निजी वाहनों को आदेश
राजकीय वाहनों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण निजी वाहनों को भी नोटिस दिए गये हैं. क्योंकि चुनाव से लेकर काउंटिंग तक वाहनों की जरूरत होगी. इस बार काउंटिंग दो स्थान होगी, उसे लेकर भी मांग अधिक है.

नोटिस में क्या है?
नोटिस में बोला है कि संबंधित मालिक वाहन चुनाव से एक दिन पूर्व पुलिस लाइन में प्रभारी निर्वाचन अधिकारी (यातायात) को सुपुर्द करेगा. मालिक वाहन को अपने खर्चे पर अच्छी हालत में रखेगा. हानि की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा.

क्या है नियम और कानून?
लोक अगुवाई अधिनियम 1951 की धारा 160 में चुनाव से जुड़े काम के लिए परिसर और गाड़ी की मांग का प्रावधान है. किसी भी मतदान केंद्र तक या वहां से मतपेटियों के परिवहन, या ऐसे चुनाव के संचालन के दौरान प्रबंध बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन, या परिवहन के उद्देश्य से किसी वाहन, जहाज या जानवर की जरूरत होती है. या होने की आसार है तो गवर्नमेंट लिखित आदेश द्वारा ऐसे परिसर, या ऐसे वाहन, जहाज या जानवर की संबंधित आदमी से मांग कर सकती है.

किसकी वाहन नहीं ले सकता प्रशासन
यदि किसी वाहन या गाड़ी का इस्तेमाल किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा या किसी प्रत्याशी के चुनाव से जुड़े काम में कानूनी तौर पर किया जा रहा है तो इस उप-धारा के अनुसार प्रशासन उसकी गाड़ी नहीं मांग सकता.

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