उत्तर प्रदेश

एक साल पांच माह बाद फिर सलाखों के पीछे पहुंचे आजम

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मुद्दे में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) न्यायालय ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व विधायक डाक्टर तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को सात-सात कैद की सजा सुनाई है न्यायालय ने तीनों पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया है सजा सुनाए जाने के बाद तीनों न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारावास भेज दिया गया

 

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज पुलिस स्टेशन में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के इल्जाम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इल्जाम है कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बना है और दूसरा रामपुर नगरपालिका परिषद् से इस मुकदमे में अब्दुल्ला के पिता समाजवादी पार्टी नेता आजम खां और उनकी मां पूर्व विधायक डाक्टर तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था विवेचना के बाद पुलिस ने इस मुद्दे में चार्जशीट दाखिल कर दी थी तीनों इस मुकदमे में जमानत पर चल रहे थे

मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) शोभित बंसल की न्यायालय में हुई बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोपहर के समय आजम खां, अब्दुल्ला और तजीन फात्मा को गुनेहगार करार दिया इसके बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया दोपहर बाद न्यायालय ने सजा का घोषणा किया, जिसमें आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डाक्टर तजीन फात्मा को सात-सात की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर के जिला जेल में भेज दिया गया

 

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनकी पत्नी डातजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने न्यायालय से कुर्की का वारंट जारी होने के बाद 26 फरवरी 2020 रामपुर की न्यायालय में सरेंडर कर दिया था तीनों को रामपुर की कारावास भेज दिया था एक दिन के बाद ही सुरक्षा कारणों से तीनों को सीतापुर की कारावास भेज दिया गया था

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