बिजली विभाग के नोटिस से मचा हड़कंप, क्या कहना है विभाग का…
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी दरों से परेशान कंज़्यूमरों को अब विद्युत विभाग की तरफ से अतिरिक्त सिक्योरोटी राशि जमा करने का नोटिस मिलना प्रारम्भ हो गया है। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर बिजली विभाग विभिन्न अधिनियम और धाराओं का हवाला देते हुए लाखों कंज़्यूमरों को नोटिस थमा रही है। कंज़्यूमरों से तकरीबन दो महीने के बिजली बिल के बराबर जमानत राशि जमा कराने को बोला जा रहा है। यह रकम जमा नहीं करने पर 15 दिनों के अंदर बिजली का कनेक्शन काटने का भी फरमान दे रहे हैं। गाजियाबाद के सभी जोन के कंज़्यूमरों को यह नोटिस मिल रहा है। इस नोटिस के मिलने के बाद क्षेत्रीय लोग, सामाजिक संगठन और आरडब्ल्यूए के लोग बिजली विभाग के इस नोटिस को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। वहीं, विद्युत विभाग के अधिकारी शासन स्तर से आए निर्देशों का हवाला देते हुए अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं।
गाजियाबाद में विद्युत निगम द्वारा भेजे जा रहे नोटिस का अब हर तरफ विरोध प्रारम्भ हो गया है। विद्युत विभाग का नोटिस लेकर गाजियाबाद के भिन्न-भिन्न वद्युत उपकेंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 6 निवासी पुष्कर सिंह रावत कहते हैं, ‘बिजली कनेक्शन देते समय विभाग ने प्रति किलोवाट से हिसाब से जमानत राशि जमा कराई थी, लेकिन अब दबाव बनाया जा रहा है कि आप अतिरिक्त शुल्क जमा कराइए। पूराने कनेक्शन वालों के साथ यह घटना पहली बार हो रही है, जिसका हमलोग विरोध कर रहे हैं।’
बिजली विभाग के नोटिस से हड़कंप
रावत आगे कहते हैं, ‘बिजली विभाग कंज़्यूमरों को भ्रमित कर रही है। जब हमने अपनी खपत के मुताबिक KVA का मीटर लगा रखा है, जिसका रेंट भी देते हैं तो यह कौन सी सिक्योरिटी राशि जमा करने को कह रहे हैं? यदि सिक्योरिटी है भी तो वो पहले से जमा है। आप लोड क्षमता के मुताबिक 5%, 10%, 50%, 100% कितना बढ़ा रहे हैं? विभाग का यह नोटिस ठीक नहीं है। मैं बिजली विभाग से पूछना चाहता हूं कि चार लोगों को एक जैसा लोड अप्रूव मीटर है तो चारों को भिन्न-भिन्न सिक्योरिटी क्यों? लोड के मुताबिक सिक्योरिटी राशि एक बार के लिए मान भी लें तो पहले से जमा राशि का कुछ फीसदी होना चाहिए न कि हजारों फीसदी ज्यादा’
क्या बोलना है विभाग का
गाजियाबाद जिले में तकरीबन 11 लाख बिजली के कुल कनेक्शन हैं, जिसमें एक लाख से अधिक वाणिज्यिक, 9000 से अधिक नलकूप और तकरीबन 2000 औद्योगिक कनेक्शन हैं। अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा करने को लेकर गाजियाबाद विद्युत निगम का बोलना है कि यह नोटिस विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 4.20 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 के अनुसार भेजा जा रहा है। इसमें कंज़्यूमरों को तकरीबन दो महीने के बिजली बिल के हिसाब से जमानत राशि जमा करनी ही होगी। यह नोटिस नियमों के मुताबिक ही भेजी गई है।
बिजली विभाग के इस नोटिस के बाद गाजियाबाद के भिन्न-भिन्न इलाकों में कंज़्यूमरों ने विरोध करना प्रारम्भ कर दिया है। ट्रांस हिंडन आरडब्ल्यू फेडरेशन ने क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुनील शर्मा से इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में जिक्र है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण लिमिटेड के नोटिस से आम उपभोक्ता डरे हुए हैं। नोटिस में 500 से लेकर 2000 फीसदी अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि जमा कराने को बोला गया है। खास बात यह है कि यह राशि नगद जमा करने के लिए बोला जा रहा है।