माफिया अतीक अहमद की 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में की जाएगी कुर्क
प्रयागराज। मृत्यु के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद की बेनामी और गैरकानूनी संपत्तियों के विरुद्ध प्रयागराज पुलिस का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में सोमवार दोपहर तीन बजे माफिया अतीक अहमद की 5.0510 हेक्टेयर यानि लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की जाएगी। एयरपोर्ट थाना पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अनुसार कुर्की की कार्रवाई करेगी। इस दौरान एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार भी उपस्थित रहेंगे।
गौरतलब है कि पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की न्यायालय ने शनिवार चार नवंबर को कुर्की का आदेश पारित किया था। उन्होंने बतौर पुलिस कमिश्नर कुर्की का पहला आदेश पारित किया है। अतीक अहमद की इस गैरकानूनी संपत्ति की अनुमानित मूल्य 12 करोड़ 42 लाख 69 हजार 100 रुपये है।
अतीक अहमद ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर 14 अगस्त 2015 को कुल 16 संपत्तियां खरीदी थी। अतीक अहमद ने 14 लोगों को डरा धमका कर 16 संपत्तियां हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। अतीक अहमद और चार अन्य के विरुद्ध खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट का केस 2020 में दर्ज हुआ था। अतीक अहमद के साथ नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख को भी आरोपी बनाया गया था। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना पुलिस कर रही है।
हुबलाल ने स्वयं पुलिस को दी जानकारी
अतीक अहमद और अशरफ की मर्डर के बाद हुबलाल स्वयं पुलिस के सामने आया था। उसने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि अतीक गैंग ने उसके नाम पर जबरन जमीन लिखवाई है, जिसे वह अब गवर्नमेंट को स्कूल, कॉलेज या अनाथालय के लिए देना चाहता है। हुबलाल लालपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का रहने वाला है। वह बीपीएल कार्ड धारक है और राजमिस्त्री का काम करता है। उसके पास अपनी पैतृक केवल दो बिस्वा जमीन है, जबकि वह माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की जमीन का मालिक है। पुलिस ने उसके एकाउंट की भी छानबीन की है उसमें काफी कम रुपए मिले हैं। हुबलाल के परिवार में उसकी पत्नी के साथ ही एक बेटा और बेटी भी है। जमीन की रजिस्ट्री कराते समय माफिया अतीक अहमद ने हुबलाल को भी डराया धमकाया था। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के अनुसार माफिया अतीक अहमद की अन्य गैरकानूनी और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। जल्द ही नोएडा समेत दूसरे शहरों की गैरकानूनी और बेनामी संपत्तियों के विरुद्ध भी एक्शन लिया जाएगा।