उत्तर प्रदेश

यूपी के सभी नगरीय निकायों में रैन बसेरों को मिशन मोड में किया जाए सक्रिय :नितिन बंसल


लखनऊ. यूपी के सभी नगरीय निकायों में रैन बसेरा और शेल्टर होम संचालन का आदेश दिया गया है. ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी ऑफिसरों को निकायों में निराश्रित एवं कमजोर वर्ग के आश्रयहीन व्यक्तियों के ठहरने, रुकने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान किए जाने और रैन बसेरों और शेल्टर होम्स के संचालन के संबंध में विस्तृत गाइड लाइन दिए हैं.

निदेशक डाक्टर नितिन बंसल द्वारा जारी पत्र में बोला गया है कि सभी नगरीय निकायों में रैन बसेरों/शेल्टर होम्स को मिशन मोड में एक्टिव किया जाए. निर्देशों में रैन बसेरों/शेल्टर होम्स के संचालन के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने को बोला गया है.

इसके अनुसार, समस्त चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, मजदूरों के कार्य स्थलों एवं बाजारों में जरूरी रूप से रैन बसेरे/शेल्टर होम्स संचालित किए जाएं. आवश्यकतानुसार नए अस्थाई रैन बसेरों का निर्माण भी किया जा सकता है. इसके लिए राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं विकास प्राधिकरण आदि द्वारा भी अपेक्षित योगदान प्रदान किया जाए.

रैन बसेरा/शेल्टर होम्स में ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों, जिनके पास ठहरने की सुविधा नहीं है तथा विशेष रूप से जो चिकित्सा एवं रोजगार आदि के लिए बाहर से आए हैं, रहने की सुविधा दी जाए, जिससे उन्हें खुले में या सड़क या पटरियों पर न सोना पड़े. दिशा निर्देशों में कहा गया कि रैन बसेरा/शेल्टर होम्स में रुकने वाले व्यक्तियों को ठंड से बचाने एवं जरूरी मूलभूत सुविधाएं मौजूद कराने के लिए समस्त उपाय, साफ-सफाई, स्वच्छ बेड शीट, कंबल, गरम पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, प्रकाश प्रबंध तथा सीसीटीवी आदि का व्यवस्था किया जाए.

रैन बसेरा/शेल्टर होम्स में स्त्रियों और मर्दों के सोने और शौचालत आदि की प्रबंध भिन्न-भिन्न की जाए. जिला प्रशासन के योगदान से प्रत्येक जरूरतमंद निर्धन आदमी को कंबल आदि मौजूद कराए जाएं. समस्त रैन बसेरों में केयर टेकर भी तैनात किए जाएं, जिसका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर रैन बसेरों के गेट पर अवश्य दर्शाया जाए.

 

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