यूपी के इस शहर में अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर लगेगा जुर्माना
यूपी के मुरादाबाद में अब पालतू कुत्ता पालना सरल नहीं होगा। यहां पर पालतू कुत्ता पालने के लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही कुत्तों को पालने के लिए पंजीयन कराना महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा। गैर प्रतिबंधित पालतू कुत्ते की ऊंचाई और नस्ल के आधार पर पूर्व में निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
सुपरवाइजर को रखनी होगी नजर
वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुनील दोहरे ने कहा कि शहर के सभी 9 जोन में लगे 70 सुपरवाइजरों को बिना पंजीयन वाले कुत्ता पालकों पर नजर रखनी होगी। यदि बिना पंजीयन के कुत्ता पालते पाए गए, तो एक हजार रुपये जुर्माना और पंजीयन शुल्क अलग पड़ेगा। 30 जून तक जुर्माना राशि एक हजार रुपये रहेगी। एक जुलाई से और अधिक बढ़ जाएगा। एक हजार रुपये जुर्माने के अतिरिक्त रोजाना के हिसाब से 100 रुपये और जुड़ते जाएंगे। यानी एक जुलाई से चार दिन पंजीयन में लेट हुए, तो 1400 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यह जुर्माना भरकर ही पंजीयन होगा।
अब तक महज एक प्रतिबंधित कुत्ते की नसबंदी
नगर निगम में वैसे तो मार्च और अप्रैल माह में 254 कुत्तों का पंजीयन हो चुका है। लेकिन, इनमें 23 प्रतिबंधित कुत्तों में अभी एक का ही पंजीयन हुआ है। प्रतिबंधित कुत्तों का पंजीयन बधियाकरण के बाद ही होगा। जिसमें प्रतिबंधित कुत्ता रोटविलर का बधियाकरण बुद्धि विहार के एक डॉक्टर ने किया। जिसका प्रमाण दिखाने के बाद नगर निगम ने प्रतिबंधित कुत्ते का पंजीयन किया है।
पंजीयन शुल्क और अन्य महत्वपूर्ण शर्त
दो फीट से ऊंचाई तक कुत्ते का पंजीयन शुल्क-1000.
दो फीट से ऊपर ऊंचाई वाले कुत्ते का पंजीयन शुल्क-2500.
ब्रीडिंग या बेचने पर पर पंजीयन शुल्क ऊंचाई के मुताबिक 1000 से 2500 तक।
पंजीयन के लिए मालिक का आधार कार्ड, कुत्ते का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र और कुत्ते की फोटो।
पंजीयन नहीं कराने का गुनाह सिद्ध होने पर 1000 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
30 जून के बाद निर्धारित जुर्माना शुल्क के साथ रोजाना के हिसाब से 100 रुपये और जुर्माना बढ़ता जाएगा।
डाग मेला आयोजित करने वालों को 1000 रुपये शुल्क जमा करके अनुमति लेनी पड़ेगी।
बायलाज लागू होने के बाद से प्रतिबंधित कुत्तों को पालने की अनुमति नहीं है।
पहले से पल रहे प्रतिबंधित कुत्तों की नस्ल का बधियाकरण कराकर इसका प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य।
पंजीयन शुल्क के साथ अब एक हजार रुपये लेट फीस के रूप में जुर्माना लगेगा। 30 जून के बाद जुर्माना के साथ रोजाना का 100 रुपये भी जुड़ता जाएगा।
अभी तक नहीं समाप्त हुआ आवारा कुत्तों का आतंक
नगर निगम एक तरफ तो पालतू कुत्तों को पालने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इसके साथ ही दूसरी तरफ जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों नगर निगम की तरफ से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। लेकिन आज भी सड़कों और मोहल्लों में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। आवारा कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काटकर घायल कर रहे हैं।