उत्तर प्रदेश

यूपीपीएससी को एपीएस के 300 पदों का मिला अधियाचन

यूपी लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को एपीएस के 300 पदों का अधियाचन मिल चुका है आयोग की ओर से पहले ही सूचना जारी की जा चुकी है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में विज्ञापन प्रस्तावित है ऐसे में आयोग इसी सप्ताह 300 पदों का विज्ञापन जारी कर सकता है

इससे पूर्व आयोग ने साल 2013 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जो अब तक अधूरी है ऐसे में दस वर्ष पहले अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती में शामिल जो अभ्यर्थी ओवरएज जो चुके हैं, वे एपीएस की नयी भर्ती में शामिल हो सकेंगे या नहीं, यह भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद साफ हो जाएगा

बता दें कि साल 2013 से पहले साल 2010 की भर्ती CBI जांच के घेरे में है और 2010 की भर्ती में गड़बड़ी के प्रमाण मिलने पर CBI की ओर से आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पर केस भी दर्ज किया जा चुका है, हालांकि, यह मुद्दा तब पकड़ में आया, जब 2010 के चयनितों को नियुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उस समय 2013 की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी

यूपी में दस वर्ष से अटकी है एपीएस की भर्ती

सीबीआई की ओर से एपीएस-2010 के मुद्दे में केस किए जाने के बाद आयोग ने एपीएस-2013 की भर्ती प्रक्रिया बीच में ही खारिज कर दी और पुराने अभ्यर्थियों से नए सिरे से आवेदन मांग लिए दोनों ही भर्तियों में एक ही टकराव था कि अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड में आठ प्रतिशत गलती तक छूट दे दी गई थी, जबकि सेवा नियमावली में यह प्रावधान नहीं था

एपीएस भर्ती की नियमावली में साल 2001 से पहले शॉर्ट हैंड में पांच प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान था 2001 में शासन ने नयी नियमावली बनाई, जिसमें गलती पर छूट का प्रावधान खत्म कर दिया गया इसके बावजूद आयोग ने मनमाने ढंग से नियमों को तोड़मरोड़ कर शॉर्ट हैंड की परीक्षा में अभ्यर्थियों को आठ प्रतिशत तक की गलती पर छूट प्रदान की थी

ज्यादातर अभ्यर्थी हो चुके हैं ओवरएज

एपीएस भर्ती-2013 में शामिल हुए अभ्यर्थियों का बोलना है कि इसमें उनकी क्या गलती विज्ञापन तो आयोग ने जारी किया था दस वर्ष पुरानी भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों में से ज्यादातर आवेरएज हो चुके हैं और यह अब तक साफ नहीं है कि साल 2013 की एपीएस भर्ती दोबारा कब प्रारम्भ होगी इसी वजह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नयी भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाए

अगर एपीएस-2013 के अभ्यर्थियों को नयी भर्ती में शामिल होने के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाती है तो उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे एपीएस की नयी भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद साफ हो जाएगा कि ओवरएज अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी है या नहीं साथ ही यह साफ हो जाएगा कि शॉर्ट हैंड में गलती पर छूट दिए जाने की प्रबंध लागू रहेगी या नहीं

गौरतलब है कि ओवरएज अभ्यर्थियों ने यूपी लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा था ओवरएज हो चुके चंदन निषाद, उमेश चन्द्र पांडेय, जगदीश गुप्ता, राजकुमार प्रजापति, ब्रम्ह कुमार पांडेय, अजय शुक्ला, आदित्य तिवारी, राजेश सिंह, राघवेंद्र मिश्रा, अशोक पटेल और राममूरत विश्वकर्मा आदि का बोलना है कि एक दशक से एपीएस की भर्ती नहीं आने के कारण वे ओवरएज हो गए हैं इसमें उनकी क्या गलती है लिहाजा उन्हें आनें वाले भर्ती में अवसर दिया जाए

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