उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में ल‍िव-इन में रहने के लिए करनी होंगी ये शर्तें पूरी

 उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 (UCC) को पेश कर दिया गया है अब राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद इस बिल को लागू करने वाला उत्तराखंड संभवत: पहला राज्य बन जाएगा इस बिल में लिव-इन रिलेशनशिप, बहुविवाह, शादी, पैतृक संपत्ति, तलाक, समेत राज्य में बच्चे को गोद लेने आदि से संबंधित कई मुद्दों को लेकर नियमों को बनाया गया है, जो सभी धर्मों पर एक सामान लागू होंगे

बच्चा वैध, अलग होने पर स्त्री कर सकती है गुजारे भत्ते की मांग

यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के लिए कई नियम तय किए गए हैं मसलन अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान होने वाला बच्चा वैध माना जाएगा वहीं, यदि कपल रिलेशनशिप से अलग होता है तो इस सूरत में स्त्री किसी शादीशुदा महिला की तरह न्यायालय में जाने और पुरूष से गुजारा भत्ता देने की मांग कर सकती है

अन्य राज्यों से आए लोगों पर भी नियम लागू

यूसीसी के अनुसार यदि आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं या उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, आपको लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए UCC के इन नए नियमों का पालन करना ही होगा नियमों के मुताबिक रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अपने संबंधों के बारे में जिले रजिस्ट्रार ऑफिस में सूचना देनी होगी और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा

21 वर्ष से कम में मम्मी-पापा की रजामंदी जरूरी

यूसीसी के मुताबिक यदि आप लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो पहले आपको इसके लिए पहले अपने माता-पिता की अनुमति चाहिए फिर लिखित अनुमति को जिला प्रशासन कार्यालय में दिखाना होगा यहां रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप का रिलेशनशिप मान्य करार दिया जाएगा

बिना सूचना दिए रहे तो 3 माह की जेल

यूसीसी के मुताबिक यदि आप बिना सूचना दिए एक माह से अधिक उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपको 3 माह की कारावास और 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है इतना ही नहीं अपने नाम, पता और रजिस्ट्रेशन के बारे में गलत जानकारी दी और जांच में पकड़े गए तो उसके लिए अलग से 3 माह की कारावास और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

यूसीसी लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में यह बदलाव

  • ऐसे युवक-युवती के रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी जाएगी जिनके बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है
  • लड़का या लड़की कोई एक भी नाबालिग नहीं होना चाहिए
  • अगर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा है स्वीकृति नहीं
  • उत्तराखंड के मूल निवासी होते हुए दूसरे राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इसकी सूचना देनी अनिवार्य
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दोनों पार्टनर की सहमति जरूरी
  • अगर कोई डरा धमकाकर रखता है तो उस संबंध को गैरकानूनी माना जाएगा

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