उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में एक अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

उत्तराखंड में बिजली कंज़्यूमरों को नया कनेक्शन लेने के लिए अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करना होगा. उन्हें कनेक्शन शीघ्र मिलेगा और बिजली का बिल हिंदी में आएगा. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के इलेक्टि्रसिटी (राइट ऑफ कंज्यूमर्स) एमेंडमेंट रूल्स 2024 को उत्तराखंड विद्युत नियामक ने प्रदेश में लागू कर दिया है. एक अप्रैल से नए नियम लागू होने जा रहे हैं.

नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई उपभोक्ता नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा. पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में सात दिन के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में कनेक्शन देना होगा. पहले सभी के लिए न्यूनतम 15 दिन तय थे.

इसी प्रकार, किसी एचटी लाइन का लोड कम करने में यदि कोई सब स्टेशन संबंधी बड़ी बाधा न हो तो आवेदन करने के तीन दिन के भीतर महानगर में, पालिका क्षेत्र में सात दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में कार्रवाई करनी होगी. नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने कहा कि उत्तराखंड में कंज़्यूमरों की सुविधा संबंधी ये नियम एक अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं.

हिंदी में मिलेगा बिजली का बिल

एक अप्रैल से लागू होने जा रही नियमावली के बाद अब सभी कंज़्यूमरों को बिजली का बिल स्पॉट बिलिंग मशीन के माध्यम से हिंदी में मिलेंगे. यूपीसीएल की ये जिम्मेदारी होगी कि वह हिंदी में बिजली बिल की प्रबंध करे.

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