अब EPFO ने मेडिकल से जुड़े एडवांस निकासी के नियमों में किए अहम बदलाव
देश के हर नौकरीपेशा आदमी के पास EPF खाता होता है। इन खातों का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा किया जाता है. हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12 प्रतिशत धनराशि काटकर इस खाते में जमा की जाती है। आप इस फंड का इस्तेमाल इमरजेंसी स्थिति में भी कर सकते हैं और अग्रिम निकासी के लिए औनलाइन आवेदन कर सकते हैं.अब ईपीएफ़ओ ने मेडिकल से जुड़े एडवांस निकासी के नियमों में अहम परिवर्तन किए हैं। जानकारी के अनुसार ईपीएफओ ने इससे जुड़ी सीमा को दोगुना कर दिया है। आइए आपको यह भी बताते हैं कि मेडिकल संबंधी एडवांस निकासी की पहले क्या सीमा थी और अब क्या परिवर्तन किया गया है?
दोगुनी निकासी सीमा
ईपीएफओ ने मेडिकल आपातकालीन के अनुसार निकासी की क्लेम सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का आदेश दिया है। यह घोषणा ईपीएफओ द्वारा 16 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से की गई थी. पेंशन फंड नियामक ने 10 अप्रैल, 2024 को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भी परिवर्तन किया है.ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। कई उद्देश्यों के लिए फॉर्म 31 के माध्यम से ईपीएफ आंशिक निकासी की अनुमति है. जिसमें विवाह से लेकर लोन चुकाने तक और फ्लैट खरीदने से लेकर घर बनाने तक सब कुछ शामिल है.पैरा 68जे के अनुसार – जिसके संबंध में सीमा अभी बढ़ाई गई है – ग्राहक या परिवार के किसी सदस्य की रोग के उपचार के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों से अग्रिम का दावा किया जा सकता है. फॉर्म 31 के साथ, ग्राहक को एक कर्मचारी के साथ-साथ एक चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा.
फॉर्म 31 क्या है?
यदि कर्मचारी भविष्य निधि खाते से रकम की आंशिक निकासी के लिए दावा किया जाना है, तो ईपीएफ फॉर्म 31 जमा किया जाता है. फॉर्म 31 के माध्यम से, कोई आदमी पैरा 68बी के अनुसार घर/फ्लैट खरीद, गृह निर्माण अग्रिम की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है. पैरा 68बीबी के अनुसार विशेष मामलों में लोन चुकाने के लिए एडवांस भी लिया जा सकता है।पैरा 68एच के अनुसार आप विशेष मामलों में अग्रिम आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं. पैरा 68जे के अनुसार रोग अग्रिम; पैरा 68K के तहत, बच्चों की विवाह या पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए अग्रिम दिया जाता है और पैरा 68N के तहत, शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों को अग्रिम दिया जाता है. इसके अतिरिक्त पैरा 68एनएन के अनुसार रिटायरमेंट के एक वर्ष के भीतर भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है।