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बंद पैन कार्ड से भी ऐसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स

भारत गवर्नमेंट के द्वारा पैन कार्ड को आधार लिंक करने की अंतिम तारीख जून 2023 में खत्म हो गयी है यदि आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो वो निष्क्रिय हो गया होगा हालांकि, आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है आप फिर भी अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं दरअसल, आप सरलता से अपने आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं इसे आपको, आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 से पहले कर लेना चाहिए सीए अंकित गौतम बताते हैं कि यदि पैन कार्ड एनएक्टिव है तो भी आदमी अपने इनकम टैक्स का भुगतान कर सकता है उसके रिटर्न फाइल करने का तरीका वहीं रहेगा हालांकि, ऐसा आदमी रिफंड या ब्याज क्लेम नहीं कर सकता है

कैसे होगा आयकर फाइल

सीए अंकित गौतम बताते हैं कि यदि किसी ऐसे आदमी को अपना आयकर भरना है जिसका पैन निष्क्रिय है तो उसे सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर उनके एकाउंट में लॉग इन करें फिर ई-फाइल सेक्शन पर नेविगेट मार्क करें इनकम टैक्स दाखिल करने के विकल्प का चयन करें इसके बाद पूरी जानकारी दें हालांकि, बिना पैन एक्टिव किये आयकर रिफंड भरने से आदमी को घाटा का सामना करना पड़ सकता है

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना सरल है हालांकि, इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा अपना आधार पैन से लिंक करने के लिए सबसे आयकर की वेबसाइट पर जाएं वहां क्वीक लिंक में लिंक आधार कार्ड का विकल्प दिखेगा यहां अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालकर वैलिडेट करें इसके बाद, पूरी जानकारी दें आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा इसके अलावा, आप ऑफलाइन इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी अपना पैन आधार से लिंक करने के लिए आवेदन दे सकते हैं

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