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16 साल के लोग भी बनवा सकते है ड्राइविंग लाइसेंस, जाने पूरी मानदंड

भारत में किसी को भी कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है.​​​ हिंदुस्तान के मोटर गाड़ी अधिनियम के नियमों के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कानूनी उम्र 18 साल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं?​​ हिंदुस्तान के मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुसार ऐसे कुछ प्रावधान हैं. जिसके अनुसार 16 वर्ष के लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए पूरे मानदंड क्या हैं.

16 वर्ष की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है

आमतौर पर हिंदुस्तान में यदि किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होना महत्वपूर्ण है. तभी कोई इसके लिए आवेदन कर सकता है.​​ लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनवाया जाता है, जिसके जरिए कोई बिना गियर वाली गाड़ियां जैसे स्कूटर चला सकता है. लर्नर लाइसेंस को जारी होने के 6 महीने के भीतर अपडेट करना होगा

लेकिन आपको बता दें कि मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के कानून के अनुसार 16 वर्ष की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकता है. लेकिन इसमें कुछ विशेष शर्तें शामिल हैं.यदि हम इसकी तुलना करें तो यह कुछ हद तक लर्नर लाइसेंस के समान है. इस लाइसेंस को लेने के बाद आप सिर्फ़ एक विशेष प्रकार का गाड़ी ही चला सकते हैं

आप 50 सीसी से कम की बाइक चला सकते हैं

अगर 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी आदमी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हिंदुस्तान के मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुसार बनाया जाता है, लेकिन यह ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद वह आदमी सिर्फ़ 50 सीसी या उससे कम की बाइक ही चला सकता है. इस लाइसेंस के साथ वह कोई अन्य गाड़ी नहीं चला सकता.​​​ इसके लिए उसे 18 वर्ष का होने के बाद इस लाइसेंस को अपडेट कराना होगा. इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसी ही है.

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