बिज़नस

इस सरकारी बैंक पर Income Tax ने लगाया 564.44 करोड़ का जुर्माना

Income Tax: टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कठोर रुख अपनाया जा रहा है इस मुद्दे में आमलोगों से लेकर बड़े व्यापारियों तक पर कार्रवाई हो चुकी है मगर अब इनकम टैक्स विभाग सरकारी संस्थानों को भी अपने रडार पर ले रही है कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने बैंक ऑफ इण्डिया (BOI) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने बोला कि वह इस आदेश के विरुद्ध इनकम टैक्स आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है बैंक का बोलना है कि उसके पास जुर्माने में राहत पाने का आधार है हालांकि, इस नोटिस का असर कल बैंक के स्टॉक पर देखने को नहीं मिला बाजार बंद होने तक बैंक के शेयर करीब 3 फीसदी से अधिक तेजी के साथ बंद हुए

क्यों बैंक ऑफ इण्डिया पर हुई कार्रवाई

बैंक ऑफ इण्डिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में बोला कि उसे इनकम टैक्स विभाग, आकलन इकाई से आकलन साल 2018-19 से संबंधित इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के अनुसार आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है इसमें बोला गया कि बैंक का मानना है कि उसके पास इस मुद्दे में अपनी स्थिति को मुनासिब रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं इसलिए आशा है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा

क्या होगा एकाउंट होल्डर्स पर असर

आयकर विभाग के जुर्माने का असर किसी भी सूरत में सीधे एकाउंट होल्डर्स पर नहीं पड़ेगा बैंक इनकम टैक्स आयुक्त के आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र में जाएगी तो वहां दो चीजें हो सकती है एक बैंक को जुर्माने में राहत मिलेगी दूसरी, राहत नहीं मिलेगी किसी भी स्थिति में यदि बैंक को जुर्माना देना पड़ा तो वो बैंक अपने पास से देगी इसका भार ग्राहकों पर नहीं आएगा ऐसे में ग्राहकों का पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है और कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button