मनोरंजन

एल्विश यादव ने कबूली पार्टी में सांप और जहर की बात, एनडीपीएस एक्ट में लगी धाराएं

ग्रेटर नोएडा . तीन नवंबर, 2023 में यूट्यूबर एल्विश यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मुद्दे में पुलिस ने कई बार एल्विश से पूछताछ तो की, लेकिन उसे अरैस्ट नहीं किया गया था. अब अरैस्ट होने के बाद जो बात सबसे अधिक उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है, वो है एनडीपीएस एक्ट में लगी धाराएं.

उसकी एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं को बढ़ाया गया है. इसके मुताबिक, उसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जब पुलिस ने एल्विश से 17 मार्च को पूछताछ प्रारम्भ की तो वह पुलिस के कई प्रश्नों में उलझता दिखाई दिया.

सूत्रों ने कहा, पुलिस ने एल्विश के सामने उसकी पूरी लोकेशन और डीआर भी रख दी. इसको देखकर एल्विश काफी परेशान हो गया.

सूत्रों ने आगे कहा, एल्विश ने पूछताछ के दौरान पार्टी में सांप और सांपो का जहर के होने की बात पर हामी भी भरी है. एल्विश ने पुलिस पूछताछ में यह भी कहा कि वह कुछ बड़े रसूखदार लोगों के संपर्क में भी था.

एल्विश की एफआईआर में जो धाराएं बढ़ाई गई हैं, उनके अनुसार 27ए में 10 से 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है.

इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि एल्विश यादव के एफआईआर में एनडीपीएस की वो धाराएं भी लगी हैं, जिसमें 20 वर्ष तक की सजा है. इसलिए अभी कुछ महीनों तक जमानत मिलना कठिन है, कम से कम तब तक, जब तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर देती.

प्राथमिक तौर पर वो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में ही बेल लगायेंगे, उसके बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जाएंगे. पर यह तय है कि अगले कुछ महीनों तक वो कारावास में ही रहेंगे.

नोएडा पुलिस ने पूछताछ में एल्विश यादव को फार्म हाउस में हुई पार्टी का ब्यौरा भी दिखाया था. एल्विश ने 17 मार्च की रात कारावास में काटी. ये उसकी पहली रात थी, अब कई रातें उसे कारावास में ही बितानी होगी.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button