इमरान खान को एक उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को…
इस्लामाबाद. पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को तब एक बड़ी राहत मिली जब एक हाई कोर्ट ने तोशाखाना करप्शन मुद्दे में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गयी 14 वर्ष की सजा सोमवार को निलंबित कर दी. राष्ट्र में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित करप्शन के लिए ज़िम्मेदारी न्यायालय ने 31 जनवरी को दोनों को 14-14 वर्ष कारावास की सजा सुनायी थी. दोनों ने सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने मुद्दे की सुनवायी की.
सोमवार को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुद्दे में दंपति की सजा को निलंबित करके और उन्हें जमानत देकर अस्थायी राहत दी. हालांकि न्यायालय ने घोषणा की कि दोषसिद्धि के विरुद्ध उनकी अपील पर सुनवायी अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी. हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में गुनेहगार ठहराया गया है और उनमें आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता. इसी तरह, बुशरा को भी एक अन्य मुद्दे में गुनेहगार ठहराया गया है और हो सकता है कि उनकी सजा निलंबित होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जाए.
तोशाखाना करप्शन मुद्दे में, 71 वर्षीय खान पर पाक के पीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का इल्जाम है. तोशाखाना संबंधी नियमों के अनुसार सरकारी अधिकारी मूल्य चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए. खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इसे कम मूल्य पर हासिल किया. तीस जनवरी को सिफर मुद्दे में 10 वर्ष की सजा सुनाये जाने के एक दिन बाद तोशाखाना मुद्दे में खान को गुनेहगार ठहराया गया था.
इससे पहले, उन्हें अगस्त 2023 में तोशाखाना के एक अलग मुद्दे में भी गुनेहगार ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें अरैस्ट किया गया था. नवीनतम दोषसिद्धि पीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें या उनके जीवनसाथी को मिले उपहारों को रखने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के इल्जाम पर आधारित थी. यह राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी ब्यूरो द्वारा दाखिल किया गया था. अप्रैल 2022 में सत्ता गंवाने के बाद से खान को अब तक चार भिन्न-भिन्न मामलों में गुनेहगार ठहराया गया है. उन्हें तोशाखाना के दोनों मामलों में जमानत मिल गई है.