झारखण्ड

विदेशी महिला से गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलनेवाली स्त्री (ब्राजीलियाई नागरिक) से हुए गैंगरेप मुद्दे में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की अभिनय चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य गवर्नमेंट को स्त्रियों के विरुद्ध होनेवाले क्राइम पर रोक लगाने का निर्देश दिया

वहीं, लोगों की भूमि पर जबरन कब्जा करनेवालों के विरुद्ध एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा साथ ही खंडपीठ ने राज्य गवर्नमेंट को सभी जिलों में हुए क्राइम और उसके विरुद्ध की गयी कार्रवाई से संबंधित शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया खंडपीठ ने माैखिक रूप से राज्य में हो रहे नशा के कारोबार पर कड़ी टिप्पणी की बोला कि राज्य में ब्राउन शुगर, अफीम, ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है उसकी चपेट में युवा आ रहे हैं उसकी बिक्री पर कठोरता बरतते हुए तुरन्त रोक लगायी जाये

 

कोर्ट ने बोला कि राज्य में अफीम की खेती को पुलिस समय-समय पर नष्ट करती है इसके बावजूद अफीम की खेती हो रही है इसके विरुद्ध सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि नशा का कारोबार जड़ से समाप्त हो सके खंडपीठ ने पिछले दिन भी मुद्दे की सुनवाई के दाैरान टिप्पणी करते हुए बोला था कि ऐसा प्रतीत होता है कि नशा के कारोबार के लिए झारखंड हैवेन (स्वर्ग) जैसा बन गया है पुलिस-प्रशासन के रहते हुए गैरकानूनी कारोबार कैसे हो रहा है इस पर कठोरता के साथ रोक लगनी चाहिए खंडपीठ ने मुद्दे की अगली सुनवाई के लिए नाै अप्रैल की तिथि निर्धारित की इससे पूर्व राज्य गवर्नमेंट की ओर से खंडपीठ को कहा गया कि राज्य में जमीन पर जबरन कब्जा करने से संबंधित मुद्दे में 200 से अधिक लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है स्त्री क्राइम को रोकने के लिए पुलिस तत्पर रहती है हेल्पलाइन नंबर भी जारी है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button