युवाओं को रोजगार देने के लिए झारखंड सरकार चला रही ये योजना
गोड्डा। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सीएम सारथी योजना की आरंभ की गई है। इस योजना में गवर्नमेंट युवाओं को अपने विकल्प के मुताबिक कई प्रमुख सेक्टरों में प्रशिक्षण देती है। ट्रेनिंग के बाद इस संस्थान से उन्हें निजी और सरकारी कंपनियों में रोजगार दिया जाता है जिनमें हेल्थ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपैरल, आई।टी, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑटोमोटिव, प्लंबिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे प्रमुख सेक्टर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सारथी योजना के अनुसार राज्य गवर्नमेंट तीन योजनाओं का संचालन कर रही है। इनमें झारखंड कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र और बिरसा योजना शामिल है।
1. झारखंड कौशल विकास योजना के अनुसार युवाओं को न्यूनतम पाठ्यक्रम में 300 घंटे यानी 3 महीने तक का आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें युवा अपने ख़्वाहिश मुताबिक विकल्प चुन सकते हैं।
2. दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अनुसार युवाओं को न्यूनतम पाठ्यक्रम में 576 घंटे यानी 6 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान युवाओं के रहने-खाने की प्रबंध मौजूद होती है।
3. बिरसा योजना में प्रशिक्षण गैर आवासीय होते हैं। जिसमें NSQF यानी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार सभी डिजिटल कार्यक्रमों में लेवल 1, 2 और 3 तक के पाठ्यक्रमों की अहमियत दी जाती है।
गोड्डा के श्रम पदाधिकारी संजय आनंद ने न्यूज 18 लोकल को कहा कि इन तीनों योजनाओं से जुड़ने पर गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों को घर से प्रशिक्षण केंद्र जाने तक आने-जाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। साथ ही, प्रशिक्षण के बाद प्रमाणित सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणीकरण के तीन महीने के अंदर जॉब नहीं मिलने पर युवकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह और युवती/दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह अधिकतम एक साल के लिए प्रदान की जाती है।
इस योजना से जुड़ने के लिए युवाओं को झारखंड का निवासी होना जरूरी है। प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवक, युवतियों की उम्र 18 से 35 साल के बीच होना जरूरी है। वहीं, बिरसा योजना के अनुसार आरक्षित श्रेणी में प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 50 साल भी निर्धारित किया गया है जिसमें इच्छुक लाभार्थियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम पांचवी पास और प्रशिक्षण ट्रेड के मुताबिक होना जरूरी है।
इस योजना का प्रशिक्षण आपको अपने जिले में ही दी जाएगी। इससे जुड़ने के लिए औनलाइन पर विजट कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर 1800-123- 3444 जारी किया है।
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FIRST PUBLISHED : September 11, 2023, 09:44 IST