हत्या के एक मामले में पार्वती देवी को दिया दोषी करार
क्या है मुद्दा : बता दें कि मृतक प्रीतम कुमार के दादा बगोदर थाना भीतर बनपुरा निवासी ने 17 नवंबर, 2021 को बगोदर थाना में दिये आवेदन में बोला कि 14 नवंबर, 2021 की रात्रि को उनका पोता प्रीतम कुमार खाना खाकर अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ अपने कमरे में सो गया और हम सभी अपने कमरे में सो गये। रात बीतने के बाद सुबह मेरा भाई का पोता रवि कुमार खेलकूद के लिए खोजने गया तो उसकी पत्नी पार्वती देवी से पूछा तो कहा गया कि वह सोया हुआ है। इसके बाद उसे उठाने के लिए कमरे में गया और आवाज दिया तो नहीं उठने लगे और बिस्तर का चादर एवं कंबल हटाकर देखा तो हाथ-पैर हिलाने-डुलाने पर उसके मुंह से कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद सभी लोग जुट गये और शीघ्र में उसे उपचार के लिए बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गये। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान उसके गर्दन में निशान पाया गया और नाक-कान से खून का अंश पाया गया। उनके पोते ही मर्डर में उन्होंने अपनी पुत्रवधू पार्वती देवी एवं दो अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की बात कही। इस मुद्दे को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडेय की न्यायालय ने पार्वती देवी को मर्डर के मुद्दे में गुनेहगार करार दिया है और सजा के बिंदु पर 21 मार्च को निर्णय सुनाया जायेगा