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गाजियाबाद में रेबीज पीड़ित 14 साल के एक बच्चे की हुयी मौत

Ghaziabad Boy Death Suffering From Rabies: गाजियाबाद में रेबीज पीड़ित 14 वर्ष के एक बच्चे की मृत्यु हो गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक महीने पहले बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था इसके बाद बच्चे ने घटना का जिक्र अपने माता-पिता से नहीं की

मृत बच्चे की पहचान साबेज के रूप में हुई है कहा जा रहा है कि साबेज के पड़ोस में एक स्त्री आवारा कुत्तों को पालती है और खाना खिलाती है स्त्री के पास मोहल्ले के पांच से छह कुत्ते आते हैं, रहते हैं साबेज को इनमें से एक कुत्ते ने काट लिया था बोला जा रहा है कि इन कुत्तों ने मोहल्ले में पहले भी कुछ लोगों को अपना शिकार बनाया था

साबेज के दादा मतलूब अहमद ने कहा कि डर के कारण सबेज ने अपने परिवार को घटना के बारे में नहीं बताया कुत्ते के काटने की घटना के चार दिन बाद साबेज को रेबीज के लक्षण महसूस होने लगे थे

परिवार ने क्या बताया?

साबेज के परिजन के मुताबिक, उसे हवा और पानी से डर लगने लगा था और वो अंधेरे में रहने लगा था उसके परिवार ने बोला कि साबेज काफी डरा रहता था और कभी-कभी जोर-जोर से शोर मचाने लगता था परिजन ने कहा कि लक्षण के बाद उसे गाजियाबाद, मेरठ के कई अस्पतालों और यहां तक कि दिल्ली AIIMS भी ले जाया गया

सेहत में कोई सुधार न दिखने की वजह से परिजन आखिर में साबेज को उपचार के लिए बुलंदशहर ले गए जानकारी के मुताबिक, साबेज की मृत्यु उस समय हुई जब उसके पिता बुलंदशहर से उपचार कराकर घर लौट रहे थे

साबेज के परिवार ने घटना पर कार्रवाई की मांग की है साथ ही उन्होंने प्रशासन और ऑफिसरों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ऐसी घटनाएं न हों उधर, घटना के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने उस स्त्री को नोटिस जारी किया है, जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थी

महिला को जारी नोटिस में क्या बोला है?

महिला को जारी नोटिस में बोला गया है कि उसने कुत्तों को ‘अनधिकृत” ढंग से रखा था नगर निकाय ने नोटिस में ये भी बताने को बोला है कि क्या कुत्तों का उसने रजिस्ट्रेशन कराया था? क्या उन कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया था? नोटिस में बोला गया है कि गाजियाबाद नगर निगम के अनुसार पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन कराना जरूरी है

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्त्री को कुत्तों के पंजीकरण विवरण के साथ नोटिस का उत्तर देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है यदि वो विवरण नहीं देती है, तो 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

 

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