लाइफ स्टाइल

अगर आप भी हाउस रेंट अलाउंस को क्लेम करते हैं तो कभी न करें यह गलती

वित्तीय साल 2024-25 चल रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना प्रारम्भ हो चुका है. इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं इसके अतिरिक्त नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को निवेश घोषणा पत्र देने के लिए सूचना भेज दी है और कई संस्थानों में यह प्रक्रिया चल रही है लोगों के बीच नयी कर प्रबंध और पुरानी कर प्रबंध के चयन को लेकर चर्चा चल रही है और करदाताओं के मन में इस बात को लेकर कई प्रश्न हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए किस कर प्रबंध का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

एचआरए क्लेम करने में की गई गलतियां महंगी पड़ सकती हैं
पुरानी कर प्रबंध में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को निवेश प्रमाण देना जरूरी होता है और इसका एक प्रमुख घटक एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस है. एचआरए का दावा करके वेतनभोगी वर्ग का एक बड़ा वर्ग अपना टैक्स बचाने की प्रयास करता है, जिसके लिए वे आमतौर पर किराया पर्ची देकर एचआरए का दावा करते हैं.

HRA क्लेम करते समय इन गलतियों से बचें
केवल किराये की रसीदों पर निर्भर न रहें
अक्सर कर्मचारी एचआरए क्लेम करने के लिए किराए की रसीदें अपने ऑफिस में रखते हैं. यह किसी भी स्थिति में कर कटौती से छूट की गारंटी नहीं देता है और इनके अलावा, आपको अपने पक्ष में कुछ ठोस दस्तावेज़ जैसे बैंक खाते का विवरण आदि भी संलग्न करना चाहिए.

रेंट एग्रीमेंट न होने से परेशानी हो सकती है
कई बार कर्मचारी एचआरए क्लेम करने के लिए अपने माता-पिता, भाई या किसी अन्य सम्बन्धी आदि का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है. यदि कभी मुद्दे की जांच हुई और रेंट एग्रीमेंट नहीं मिला तो आपकी एचआरए कटौती खारिज हो सकती है.

नकद भुगतान करना सिरदर्द दे सकता है
अगर आपने मकान मालिक को नकद भुगतान किया है और आपके पास इसका सबूत नहीं है (रसीद भी नहीं), तो आपका एचआरए दावा खारिज हो सकता है. आपको किराये का लेन-देन हमेशा नकद भुगतान के बजाय मकान मालिक के बैंक खाते में करना चाहिए और बैंक विवरण में इसका उल्लेख होना चाहिए

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