राष्ट्रीय

आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के लिए पैसे लेने पर अस्पताल पर लगा 45 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: केंद्र की आयुष्मान योजना के अनुसार पीएम जन आरोग्य योजना कार्ड (पीएमजेएवाई कार्ड) होने के बावजूद उपचार के लिए पैसे लेने पर गुजरात के एक हॉस्पिटल पर 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इतना ही नहीं, हॉस्पिटल को रोगी के परिवार से वसूले गए 9 लाख रुपये भी लौटाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए हॉस्पिटल को सात दिन का समय दिया गया है. मुद्दा अहमदाबाद के गुरुकुल स्थित स्टर्लिंग हॉस्पिटल का है. इल्जाम है कि हॉस्पिटल ने रोगी के पास पीएमजेएवाई कार्ड होने के बावजूद उपचार के लिए 9 लाख रुपये वसूले. इल्जाम है कि समय पर पैसा नहीं देने पर उपचार बंद कर दिया गया, जिससे रोगी की मृत्यु हो गयी. अब कम्पलेन मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई की है.

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