कांग्रेस ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर दर्ज कराया मामला
कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्र गवर्नमेंट पर नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। भारत के तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में से, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वर्तमान में एकमात्र प्रभारी हैं। चुनाव आयुक्त रहे अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। एक अन्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पिछले शनिवार को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होने के कारण 2 आयुक्त पद खाली हैं।
इस बीच कांग्रेस पार्टी नेता जया ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्र गवर्नमेंट पर नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। पिछले वर्ष मार्च में जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने अपनी याचिका में कहा, ”चूंकि लोकसभा चुनावों की घोषणा जल्द होने की आसार है, इसलिए तुरंत नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की आवश्यकता है।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अनूप बरनवाल और केंद्र गवर्नमेंट के बीच मुद्दे में उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को साफ निर्णय सुनाया है। उस निर्णय के आधार पर केंद्र गवर्नमेंट को तुरंत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का आदेश दिया जाए। जया ठाकुर ने यह याचिका उस समाचार के बाद दाखिल की है जिसमें बोला गया था कि चुनाव आयोग में 2 खाली पड़े कमिश्नर पद 15 मार्च तक भरे जा सकते हैं।
सूत्रों ने बोला कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति, जिसमें गृह मंत्रालय और कार्मिक मामलों के मंत्रालय के कैबिनेट सचिव शामिल हैं, दोनों पदों के लिए 5-5 नामों की दो भिन्न-भिन्न सूची तैयार करेगी। केंद्र गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक नया कानून हाल ही में लागू हुआ है ताकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग न लें। उल्लेखनीय है कि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं।