राष्ट्रीय

केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई

नई दिल्ली,. दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित उत्पाद
शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
द्वारा गिरफ्तारी के विरुद्ध दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा
दायर याचिका पर शनिवार को तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया.

कोर्ट याचिका पर होली के बाद 27 मार्च को सुनवाई करेगी. केजरीवाल की कानूनी टीम ने तुरन्त सुनवाई की मांग की थी.
दिल्ली
के मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट
द्वारा पारित रिमांड आदेश गैरकानूनी था और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के
हकदार थे.अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 28 मार्च तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की हिरासत दी
थी, उसने इल्जाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) कथित शराब घोटाले से हुई
अपराध की आय का प्रमुख लाभ पाने वाले है.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा
है कि आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्रियों, नेताओं और अन्य व्यक्तियों की
मिलीभगत से अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मुद्दे में केजरीवाल “किंगपिन
और मुख्य साजिशकर्ता” हैं.केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की एक न्यायालय ने 28 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया.एजेंसी
ने कहा, “न सिर्फ़ आम आदमी पार्टी, बल्कि अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए की
धारा 4 के अनुसार दंडनीय अपराधों का गुनेहगार माना जाएगा और पीएमएलए की धारा 70 के
तहत केस चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.“केजरीवाल
की कानूनी टीम ने हाई कोर्ट से इस मुद्दे की शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह
किया था, शायद रविवार को, लेकिन न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया.

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