चुरू जिले में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई मृत
जयपुर: राजस्थान के चुरू जिले में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक स्त्री संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई. 24 वर्ष की स्त्री की पहचान बुलबुल रक्षक के रूप में की गई, जिसे ब्यूटी पार्लर में फंदे से लटका हुआ पाया गया, जहां वह काम करती थी. घटना शनिवार (20 अप्रैल, 2023) की है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुद्दे की जांच प्रारम्भ कर दी है. अरशद, वाहिद, मुजफ्फर और अमजद नाम के चार व्यक्तियों पर पीड़ित की मृत्यु के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया गया है. इस घटना ने विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया है, हिंदू संगठनों ने इसे ‘लव जिहाद’ का मुद्दा करार दिया है. मंगलवार (23 अप्रैल, 2023) को चूरू बंद का आह्वान किया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना चूरू के होटल सन सिटी की है, जहां बुलबुल एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. शाम को जब बुलबुल घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश प्रारम्भ की. आख़िरकार उसका मृतशरीर ब्यूटी पार्लर के अंदर लटका हुआ मिला. पुलिस ने मुद्दा दर्ज कर मृतशरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के परिजनों का इल्जाम है कि होटल संचालक अरशद, वाहिद और मुजफ्फर ने उन्हें होटल में घुसने से रोकने का कोशिश किया. हालांकि, वे अंदर जाने में सफल रहे और बुलबुल का मृतशरीर लटका हुआ पाया. पीड़िता के चाचा का दावा है कि उन्होंने बुलबुल की गर्दन और हाथों पर चोट के निशान देखे हैं. परिवार ने बुलबुल को मृत्यु के लिए उकसाने के इल्जाम में अरशद, वाहिद, अमजद और मुजफ्फर के विरुद्ध कम्पलेन दर्ज कराई है.
घटना के बाद होटल के ब्यूटी पार्लर को सील कर दिया गया है. कहा जाता है कि अविवाहित बुलबुल ने अपनी मृत्यु से दो दिन पहले अपना मोबाइल टेलीफोन तोड़ दिया था, हालांकि इसकी वजह का खुलासा नहीं किया गया है. बुलबुल की मृत्यु की संदिग्ध प्रकृति के कारण शहर में अशांति फैल गई है, हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस घटना को ‘लव जिहाद’ करार दे रहे हैं. पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है. सर्व हिंदू समाज ने 23 अप्रैल को चूरू बंद का आह्वान किया है. प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय पुलिस पुलिस स्टेशन पर मुद्दे को दबाने का इल्जाम लगाते हुए प्रशासन पर भी प्रश्न उठाए हैं और प्रशासनिक ऑफिसरों से अपील की है कि वे भ्रामक बयान न दें.