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झुंझुनूं से बड़ी खबर: कांग्रेस नेता परसराम मोरदिया के बेटे पर खान विभाग की बड़ी कार्रवाई

Major action in Rajasthan Congress leader Parasram Mordiya son : झुंझुनूं से बड़ी समाचार मिल रही है पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी नेता परसराम मोरदिया के पुत्र राकेश मोरदिया की हिस्सेदारी वाली खान पर गैरकानूनी खनन करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है

हालांकि अधिकारिक तौर पर पेनल्टी की गणना नहीं की गई है लेकिन अनुमान के अनुसार दो खानों पर 120 करोड़ की पेनल्टी लगाने की तैयारी है इनमें से एक खान में स्वयं राकेश मोरदिया हिस्सेदार है इस कार्रवाई के बाद खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है

वहीं खनन व्यवसायी मोरदिया फिर से चर्चा में आ गए है आपको बता दें कि इससे पहले भी राकेश मोरदिया के हिस्सेदारी वाली खान पर खान विभाग ने 273 करोड़ की पेनल्टी जड़ी थी, जो आज तक जमा नहीं करवाई है

वहीं मोरदिया का दावा है कि न्यायालय ने इस पेनल्टी को रद्द कर दिया है बहरहाल, आपको बता दें कि खनिज विभाग के ऑफिसरों के मुताबिक खेतड़ी क्षेत्र के संजय नगर में आवंटित दो लीजों में भारी संख्या में मार्बल और चेजा पत्थर का गैरकानूनी खनन किया गया एमई छगनलाल ने कहा कि उन्होंने फाइल मंगवाकर देखी है, पंचनामे बने हुए हैं

एक खनन पट्टा के पंचनामे में 7 लाख 58 हजार 800 मैट्रिक टन से अधिक और दूसरे खनन पट्टे में 69 हजार 535 मैट्रिक टन गैरकानूनी मार्बल और चेजा पत्थर खनन करना पाया है, पेनल्टी की गणना की जा रही है पार्टी को नोटिस दिया जाएगा एक खनन पट्टा रतनी देवी और दूसरा खनन पट्टा एमजीएम स्टोन एग्रीटेके नाम से आवंटित हैं पहले भी 273 करोड़ रुपए की पेनल्टी का पंचनामा बना हुआ है वह भी जमा नहीं कराया गया

आपको बता दें कि एमजीएम स्टोन में राकेश मोरदिया 50 फीसदी का हिस्सेदार है जानकारी में सामने यह भी आया है कि संजय नगर में आवंटित लीज के क्षेत्र से बाहर जाकर गैरकानूनी खनन करने की कम्पलेन राजस्थान संपर्क पोर्टल पर की गई | कम्पलेन के बाद विभाग की टीम ने निरीक्षण किया तो दोनों लीजों में डीप हॉल ब्लास्टिंग तथा हेवी अर्थ मूविंग मशीनों से तय क्षेत्र से बाहर तक गैरकानूनी खनन पाया गया यहां तक कि पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई पक्की सड़क को भी नीचे तक गैरकानूनी खनन कर खोखला कर दिया गया है

दोनों ही स्थान सीमा स्तम्भ और साइन बोर्ड नहीं लगे हुए थे मौके पर न तो पट्टा धारक या प्रतिनिधि मिला और न ही ब्लास्टिंग की अनुमति या कोई कागजात दिखाए गए दोनों ही लीजों के विरुद्ध पूर्व में साल 2015 में भी गैरकानूनी खनन पाए जाने पर 273 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी

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