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नकल और ऐसा करने वाले नकल माफियाओं पर रोक,अपराध किया तो फिर क्या मिलेगी सजा

What Is Anti-Cheating Bill : विभिन्न परीक्षाओं में होने वाली नकल और ऐसा करने वाले नकल माफियाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र गवर्नमेंट एक विधेयक लाई है इस विधेयक का नाम पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल है और इसे कार्मिक, लोक कम्पलेन एवं पेंशन मंत्रालय ने पेश किया इसमें परीक्षा के दौरान की जाने वाली उन गतिविधियों के बारे में उल्लेख किया गया है जो कानून लागू होने के बाद दंडनीय हो जाएंगे इसके लिए क्या सजा दी जाएगी यह भी इसमें कहा गया है

विधेयक में बोला गया है कि इसका उद्देश्य पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और क्रेडिबिलिटी लाना है इसका उद्देश्य युवाओं को आश्वासन देना है कि उनके प्रयासों का ठीक रिज़ल्ट मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा बिल का एक लक्ष्य नकल कराने वाले ऐसे लोगों, संगठनों और संस्थानों के विरुद्ध कारगर और वैध कार्रवाई करना भी है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम पर गलत असर डालते हैं इसका असर ईमानदारी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है, जो गलत है

नए कानून के अनुसार आएंगी यह परीक्षाएं

केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी), इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन, केंद्र गवर्नमेंट के मंत्रालयों या विभागों और उनसे जुड़े कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या केंद्र गवर्नमेंट की ओर से अधिसूचित अन्य अथॉरिटी की ओर से आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं को केंद्र गवर्नमेंट की ओर से लाए गए इस नकल विरोधी बिल के अनुसार रखा गया है इस बिल के कानून बन जाने के बाद ये परीक्षाएं इसके दायरे में आ जाएंगी

अपराध किया तो फिर क्या मिलेगी सजा

बिल में बोला गया है कि यदि कोई आदमी या संगठन ऑर्गेनाइज्ड अपराध का गुनेहगार पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष जेल की सजा होगी जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है इसके अतिरिक्त कम से कम एक करोड़ रुपेय का जुर्माना भी लगाया जाएगा इसके अतिरिक्त बिल के अनुसार जो क्राइम बताए गए हैं वो सभी संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल होंगे इसके मुताबिक गुनेहगार पाए जाने वाले शख्स को कम से कम तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई जाएगी यह सजा पांच वर्ष तक की जा सकती है वहीं, 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

बिल के अनुसार इन्हें माना जाएगा अपराध

1. प्रश्न पत्र या आंसर की लीक होना
2. प्रश्न पत्र या आंसर की लीक कराने के लिए दूसरों के साथ मिलीभगत
3. बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना
4. किसी पब्लिक एग्जाम के दौरान किसी अनाधिकृत आदमी की ओर से एक या अधिक प्रश्नों का हल देना
5. पब्लिक एग्जाम में अभ्यर्थी को किसी भी तरह से अनाधिकृत रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करना
6. ओएमआर शीट समेत आंसर की से छेड़छाड़ करना

 

7. किसी असली गलती को ठीक करने के अतिरिक्त बिना किसी अधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना
8. केंद्र की ओर से स्वयं या अपनी एजेंसी के माध्यम से पब्लिक एग्जाम कराने के लिए तय मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना
9. आवेदकों की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना या कैंडिडेट की रैंक या मेरिट फाइनलाइज करना
10. पब्लिक एग्जाम के आयोजन में सुरक्षा मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना
11. किसी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना
12. सीटिंग व्यवस्था, तारीखों और शिफ्ट के एलॉकेशन में गड़बड़ी करना
13. पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी या सेवा प्रदाता या गवर्नमेंट से अधिकृत एजेंसी से जुड़े लोगों को धमकी देना या गलत ढंग से रोकना या परीक्षा के संचालन में बाधा डालना
14. नकल कराने या आर्थिक फायदा के लिए फर्जी वेबसाइट्स बनाना
15. फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, नकल के लिए फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना

 

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