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बिना योग्यता भर्ती के लिए आवेदन करने वालों पर अब होगी सख्ती

राजस्थान न्यूज डेस्क !!! राजस्थान लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बिना योग्यता भर्ती के लिए आवेदन करने वालों पर कठोरता प्रारंभ कर दी है. बोर्ड ने वर्तमान में चल रही 10 भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की है. इससे पहले बोर्ड ने अयोग्य अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया है.

बोर्ड का बोलना है कि भर्ती के लिए उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता या प्रासंगिक प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद, यदि उन्होंने औनलाइन आवेदन किया है या गलत जानकारी दर्ज की है, तो ऐसे आवेदकों को अपना आवेदन वापस लेने की सुविधा प्रदान की गई है. ऐसे आवेदक 26 अप्रैल से 2 मई तक एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन कर अपना आवेदन वापस ले सकते हैं. इस छूट के बावजूद यदि कोई भर्ती में अपात्र होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेता है तो पात्रता जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि इससे पहले आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती में भी ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों की पहचान की थी और उन्हें अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया था इसके बाद अब आयोग अपनी हर भर्ती में ऐसा प्रावधान लागू कर रहा है.

बोर्ड ने 10 भर्तियों की विज्ञप्ति में संशोधन जारी किया है. इसमें अयोग्य आवेदकों का आवेदन वापस लेने का प्रावधान लागू किया गया है बोर्ड ने पशु परिचारक भर्ती, पर्यवेक्षक स्त्री सशक्तिकरण भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II भर्ती, पर्यवेक्षक स्त्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मुद्दे भर्ती, पर्यवेक्षक स्त्री भर्ती, क्लर्क ग्रेड II कनिष्ठ सहायक भर्ती, शीघ्र क्लर्क भर्ती, कनिष्ठ प्रशिक्षक भर्ती की घोषणा की है. 4 ट्रेड्स) ने जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती (16 ट्रेड्स) के लिए एक संशोधित अधिसूचना जारी करके इस प्रावधान को भी लागू किया. इन भर्तियों में अयोग्य पाए गए आवेदकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डाॅ ईसा पूर्व बधाल ने बोला कि बोर्ड ने 10 भर्तियों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन पत्र वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों पर गलत जानकारी अंकित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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