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विदेश मंत्रालय का एक ज्ञापन पुर्तगाली नागरिकता लेने वाले गोवावासियों को कैसे दे सकता है राहत…

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट ऑफिसरों को गोवा के साथ-साथ दमन और दीव के उन व्यक्तियों के लिए निरस्तीकरण आदेश जारी करने का निर्देश दिया है, जिनके भारतीय पासपोर्ट को पुर्तगाली नागरिकता प्राप्त करने के बाद रद्द कर दिए गए थे. फैसला से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो पिछली पासपोर्ट आवश्यकताओं के कारण हिंदुस्तान की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) के लिए आवेदन करने के लिए आयोग्य हो गए थे.

चार अप्रैल को जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने बोला कि गृह मंत्रालय ने पूर्ववर्ती पुर्तगाली क्षेत्रों से हिंदुस्तान में आने वाले भारतीय नागरिकों के मुद्दे में सरेंडर प्रमाणपत्र के बदले एक वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में निरस्तीकरण प्रमाणपत्र स्वीकार करने का फैसला लिया है. सरेंडर सर्टिफिकेट की जरूरत ने ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी थीं. विदेश मंत्रालय के 30 नवंबर, 2022 के ज्ञापन के बाद, पुर्तगाली नागरिकता हासिल करने वाले गोवावासियों के पासपोर्ट उनकी विदेशी राष्ट्रीयता के बारे में सामग्री की जानकारी दबाने के लिए रद्द कर दिए गए थे.

गोवा के मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

विदेश मंत्रालय के निर्णय का गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने स्वागत किया है. उन्होंने घोषणा की सराहना की और उनकी गवर्नमेंट के निवेदन करने और गोवा के नागरिकों को राहत देने के लिए पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर का धन्यवाद किया है. एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने बोला कि गोवा के लोगों के लिए बड़ी अच्छी-खबर है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. इस निर्णय से गोवा के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

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