राष्ट्रीय

विवाहित व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराने के बाद मिली 20 साल की सजा

एम कृष्णन ने मल्लिका बेगम राहतांसा अब्दुल रहमान (40) की अन्य मर्दों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में आकर उसकी पिटायी की थी. मल्लिका की 17 जनवरी 2019 को मौत हो गई थी. टुडे अखबार की समाचार के मुताबिक 40 वर्षीय कृष्णन ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया.

सिंगापुर. भारतीय मूल के एक विवाहित आदमी को गैर इरादतन मर्डर का गुनेहगार ठहराने के बाद सोमवार को 20 वर्ष की सजा सुनायी गई. आदमी ने अपनी प्रेमिका को अन्य मर्दों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में आकर धक्का दे दिया था जिससे चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी. एम कृष्णन ने मल्लिका बेगम राहतांसा अब्दुल रहमान (40) की अन्य मर्दों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में आकर उसकी पिटायी की थी. मल्लिका की 17 जनवरी 2019 को मौत हो गई थी. टुडे अखबार की समाचार के मुताबिक 40 वर्षीय कृष्णन ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया.

न्यायाधीश वैलेरी थीन ने बोला कि कृष्णन ने 2018 में (पुलिस ऑफिसरों के साथ दुर्व्यवहार के एक अन्य क्राइम मुद्दे के बाद) वादा किया था कि वह सुधर जाएगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी और प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा. कृष्णन की पत्नी ने नवंबर 2015 में उसे और उसकी प्रेमिका को कमरे में एक साथ देखा था और दोनों शराब पी रहे थे, लेकिन उसने उस समय इस संभावना से कृष्णन से माफी मांग ली कि कहीं वह गुस्से में आकर उस पर शराब की बोतल ना फेंक दे. मल्लिका की मृत्यु से पहले तक कृष्णन और मल्लिका संबंध में रहे. न्यायालय के दस्तावेजों में कहा गया है की कृष्णन ने 2017 में मल्लिका की एक छोटी सी बात पर पिटायी की थी.

‘टुडे’ की समाचार के अनुसार, मल्लिका द्वारा कई मर्दों के साथ यौन संबंध होने की बात स्वीकार किये जाने के बाद दोनों के संबंध खराब होने लगे. 15 जनवरी, 2019 को मल्लिका और कृष्णनन जब घर में शराब पी रहे थे तो उसी दौरान मल्लिका ने अन्य मर्दों के साथ यौन संबंध होने और उसे विश्वासघात देने की बात कबूल की, जिससे नाराज होकर कृष्णनन ने अपनी प्रेमिका की पिटायी की और उसे धक्का दे दिया जिससे उसका सिर अलमारी से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई.

 


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