आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ी चार दिसंबर तक
नयी दिल्ली: उच्चतम कोर्ट (Supreme Court) ने धनशोधन मुद्दे (Liquor Policy Scam) में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की अंतरिम जमानत (Interim Bail) की अवधि शुक्रवार को चार दिसंबर तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मुद्दे की सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की क्योंकि सुनवाई में शामिल रहे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना आज उपस्थित नहीं थे। पीठ ने कहा,‘‘ इस बीच पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत, सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाई जाती है।”
इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने जैन की अंतरिम जमानत की अवधि नौ अक्टूबर तक बढ़ाई थी और बोला था शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को मुद्दे की सुनवाई में देरी करने का बहाना न बनाएं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया था कि आप नेता निचली न्यायालय में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष न्यायालय में लंबित है।
जांच एजेंसी ने इल्जाम लगाया है कि जैन ने निचली न्यायालय से करीब 16 बार तारीख ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए बोला था कि किसी नागरिक को अपने खर्च पर निजी हॉस्पिटल में अपनी पसंद का उपचार कराने का अधिकार है।
अदालत ने 12 सितंबर को इस मुद्दे में जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के इल्जाम में आप नेता को पिछले वर्ष 30 मई को अरैस्ट किया था। जैन पर इल्जाम है कि उन्होंने उन चार कंपनियों के जरिये धनशोधन किया जो कथित तौर पर उनसे जुड़ी थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में करप्शन निवारण अधिनियम के अनुसार जैन के विरुद्ध दर्ज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर उन्हें अरैस्ट किया था। CBI के मुद्दे में जैन को निचली न्यायालय ने छह सितंबर 2019 को नियमित जमानत दी थी।