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ईडी से अदालत ने मांगा केजरीवाल का ब्यौरा, जानें क्या है पूरा मामला

High Court :  दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से बोला है कि वह धनशोधन मुद्दे में हिरासत में रहने के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश पारित करने के मामले पर विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा सौंपे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनप्रीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने बोला कि धनशोधन मुद्दे को देख रहे विशेष न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है, कि यदि महत्वपूर्ण है, तो मुद्दे पर कानून के अनुसार आदेश जारी करें बता दें, धनशोधन के इस मुद्दे में ही केजरीवाल अरैस्ट हुए हैं

अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहते हुए सीएम के तौर पर आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने बोला कि एजेंसी को याचिका में उठाए गए मामले की जानकारी है

ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कहा कि वह केजरीवाल के हिरासत में रहने के दौरान सीएम की हैसियत से आदेश पारित करने के लिए उन्हें कोई सुविधा मौजूद नहीं करा रहा है

केजरीवाल का अगुवाई करने वाले वकील ने याचिका का जोरदार विरोध किया ऐसे में उन्होंने बोला कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और प्रवर्तन निदेशालय इस मुद्दे से निपटने में सक्षम है याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका में बोला कि सीएम के रूप में केजरीवाल द्वारा इस तरह के आदेश जारी करना कानूनी ढांचे के साथ-साथ निष्पक्ष और मुनासिब जांच के सिद्धांत के विरुद्ध है

याचिका में प्रवर्तन निदेशालय को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था, कि वह केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर आदि मौजूद नहीं कराए संघीय जांच एजेंसी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मुद्दे में 21 मार्च को केजरीवाल को अरैस्ट किया था एक निचली न्यायालय ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है

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