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Defamation Case: झारखंड HC से राहुल गांधी को मानहानि केस में बड़ी राहत

कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल को मानहानि मुद्दे में उनके विरुद्ध एमपी-एमएलए न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. चाईबासा जिले की एमपी-एमएलए न्यायालय ने 27 फरवरी को गांधी के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इसे रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी नेता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 2019 में एक चुनाव अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चाईबासा के प्रताप कुमार द्वारा दाखिल आपराधिक मुकदमे में गांधी को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

कुमार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की न्यायालय के समक्ष दाखिल अपनी याचिका में बोला कि गांधी की टिप्पणियां अपमानजनक थीं और जानबूझकर शाह के कद को खराब करने के लिए की गई थीं. मुद्दा विशेष एमपी/एमएलए न्यायालय में चल रहा है जिसने अप्रैल 2022 में गांधी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया था. हालाँकि, गांधी चाईबासा न्यायालय में पेश नहीं हुए, जिसके बाद 27 फरवरी को न्यायालय ने उनके विरुद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इसके बाद कांग्रेस पार्टी नेता ने अपने वकील के माध्यम से चाईबासा न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर पेशी से छूट की मांग की. न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया. एक पखवाड़े बाद मुद्दे की फिर सुनवाई होगी.

इस बीच, कांग्रेस पार्टी पार्टी ने आज चुनाव आयोग को सूचित किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उन 40 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं जो 13 मई के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे. कांग्रेस पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने गुरुवार को चुनाव आयोग को 40 नाम सौंपे, जिसमें एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी और अन्य शामिल थे. चुनाव आयोग को सौंपे गए पत्र की एक प्रति के अनुसार, आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के अलावा, सूची में मल्लू भट्टी विक्रमार्क, के वेंकट रेड्डी, डी अनसूया और अन्य जैसे तेलंगाना नेता भी शामिल हैं.

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