जानु बस एक रात के लिए आ जाओ, पत्नी से ही फेसबुक पर गंदी बात कर रहा था पुलिसवाला, यहाँ जाने पूरा मामला
मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग-बिरंगे मूड में एक पुलिसकर्मी को उसकी पत्नी ने अच्छा सबक सिखाया है। पति के अत्याचारों और पुलिस के रंग-बिरंगे मिजाज से परेशान पत्नी ने फेसबुक के सहारे पति का भंडाफोड़ किया। पीड़िता की पत्नी ने सबसे पहले फेसबुक पर फर्जी नाम से आईडी बनाई। इसके बाद पति के पास रिक्वेस्ट भेजी गई और जैसे ही उसने मान लिया दोनों में बात होने लगी। बात करते-करते पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी को दूसरी लड़की समझकर किस और संभोग की मांग की। पत्नी ने सच बोला तो पैर के नीचे से पैर फिसल गया। क्या है पूरा मामला, आगे बताता हूं।
इंदौर के सुखालिया निवासी मनीषा चावंड की विवाह 2019 में पंचम की फल निवासी सत्यम बहल से हुई थी। सत्यम ने मनीषा को कुछ दिनों तक ठीक रखा, लेकिन फिर प्रताड़ना का दौर प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक दिन पुलिस युवा पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। उसने छोटी-छोटी बातों पर घंटों पत्नी को बाथरूम में बंद रखा। वह घंटों जमीन पर मारता और बैठता।
परेशान लड़की ने अपने माता-पिता से कम्पलेन की, जिसके बारे में आरोपी पति ने स्त्री पुलिस स्टेशन में कम्पलेन दर्ज कराई है। 28 नवंबर, 2020 को दर्ज की गई प्राथमिकी में बोला गया है कि उसके पति ने उसे घर पर अखबार पढ़ने तक की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं दहेज में लगातार स्त्रियों से मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। मुद्दे में पति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। आरोपी अभी जमानत पर बाहर है। मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन है।
मनीषा के अपनी मां के घर रहने के दौरान जब पीड़िता को अपने पति पर संदेह हुआ तो उसने फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए उसे रिक्वेस्ट भेजी। सोशल मीडिया पर स्वयं को सिंगल मानने वाले सत्यम अब प्रत्येक दिन स्त्रियों से बातें करने लगे हैं। इसी बीच एक दिन फेसबुक चैट पर एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी को दूसरी महिला समझकर किस से संभोग की मांग की। पीड़िता की पत्नी ने व्हाट्सएप पर चैट को सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश किया। जिसे जिला न्यायालय ने नोट किया था।
कोर्ट ने यह आदेश दिया
पीड़िता के आरोपों पर इंदौर जिला न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार मुद्दा दर्ज करने का निर्देश दिया था। अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सोमवार को पति को स्त्री को खाने के खर्च के तौर पर दो लाख रुपये और गुजारा भत्ता के तौर पर सात हजार रुपये देने का आदेश दिया।
अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने कहा कि साल 2020 में पीड़िता ने कम्पलेन दर्ज कराकर कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पति को प्रतिमाह 7,000 रुपये देने का आदेश दिया। अब तक 2 लाख 3 हजार का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, पति का सच खुलासा करने की नीयत से पीड़िता की पत्नी ने स्वयं को दूसरी लड़की बताकर फेसबुक और वाट्सएप पर उससे वार्ता की, जिसमें विशेष शाखा में तैनात जवान सत्यम बहल ने पीड़िता से अश्लील बातें की। | पीड़िता अभी वरिष्ठ पुलिस ऑफिसरों से मुनासिब इन्साफ की गुहार लगा रही है।