ईंधन के भंडार में आई कमी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम
अगरतला। यदि आप अपनी वाहन से आना-जाना करते हैं तो यह समाचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल त्रिपुरा गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल बेचने-खरीदने की लिमिट तय कर दी है। इसके अनुसार दो पहिया गाड़ियों को प्रतिदिन बस 200 रुपये, जबकि चार पहिया गाड़ियों को 500 रुपये तक का ही पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा। गवर्नमेंट ने राज्य तक आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई को कमी के मद्देनजर यह कदम उठाया है।
दरअसल असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात को अब भी स्थगित है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा, ‘राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी हुई है और इसलिए ईंधन-पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का निर्णय किया गया है।’
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘दो पहिया गाड़ी रोजाना 200 रुपये और चार पहिया गाड़ी 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे।’ आदेश में बोला गया कि पेट्रोल पंपों से बोला गया है कि वे एक दिन में एक बस को सिर्फ़ 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश : 40 और 15 लीटर होगी.